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JNU राजद्रोह मामले में दिल्ली सरकार का आरोप- पुलिस ने अधिकारियों की मंजूरी के बिना हड़बड़ी में दायर की चार्जशीट

JNU राजद्रोह मामले में दिल्ली सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब दाखिल किया है
राज्य सरकार ने पुलिस की चार्जशीट पर कई सवाल खड़े किए हैं
मामले में फैसले के लिए एक महीने तक का समय मांगा है

नई दिल्लीApr 05, 2019 / 01:40 pm

Shweta Singh

JNU students kanhaiya kumar umar khalid

JNU राजद्रोह मामले में दिल्ली सरकार का आरोप- पुलिस ने हड़बड़ी दायर की चार्जशीट, नहीं ली अधिकारियों की मंजूरी

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी राजद्रोह मामले ( JNU sedition case ) में दिल्ली सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट ( chargesheet ) बेहद चुपचाप और हड़बड़ी में दायर किया है। साथ ही पुलिस ने चार्जशीट फाइल करने से पहले उचित अधिकारियों की स्वीकृति भी नहीं ली थी।

दिल्ली सरकार का जवाब

दिल्ली सरकार ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट ने अभी तक यह भी तय नहीं किया है कि लगाए गए कथित नारे देशद्रोही थे या नहीं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने कहा कि इस चार्जशीट पर आने वाले एक महीने के भीतर ही किसी तरह का फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले इसपर सलाहकारों की राय ली जाएगी। बताया जा रहा है कि मामले पर दिल्ली सरकार के सलाहकार की राय का इंतजार है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होनी तय है।

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पुलिस की चार्जशीट

वहीं, इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अदालत में बताया था कि कन्हैया कुमार समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कई अधिकारियों की मंजूरी मिलनी बाकी है। पुलिस ने कहा था कि इसे मिलने में दो से तीन महीने का समय लग सकता है। बता दें कि पुलिस की ओर से दायर की गई चार्जशीट में कहा गया है कि साल 2016 के 9 फरवरी को कन्हैया कुमार जेएनयू परिसर में एक समारोह के दौरान जुलूस का नेतृत्व कर रहा था। इस जुलूस में उसने राजविरोधी नारों का समर्थन किया था।

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