मालूम हो कि दिल्ली सरकार ने वाहन चालकों को डॉक्यूमेंट्स के रिन्यू के लिए सबसे पहले 30 जून 2020 तक मोहलत दी थी। मगर उस दौरान परिवहन कार्यालयों में लोगों की बढ़ती भीड़ और महामारी के प्रकोप को देखते हुए इसकी अवधि को 31 दिसंबर के लिए बढ़ा दिया था। ऐसे में अगर जिन लोगों के वाहन के कागजात एक्सपायर हो गए हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनका चालान नहीं कटेगा। ऐसे लोग इस महीने की आखिरी तक दस्तावेजों को दोबारा रिन्यू करा सकते हैं। ये प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार की ओर से दी गई छूट उन वाहन चालकों के लिए हैं जिनके दस्तावेज 1 फरवरी 2020 से एक्सपायर हुए हैं। लिहाजा 31 दिसंबर तक एक्सपायर हो चुके कागजात को मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत वैध माना जाएगा, लेकिन तय समय सीमा के खत्म होने के बाद चेकिंग में पकड़े जाने पर वाहन चालकों को जुर्माना भराना पड़ेगा।