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31 दिसंबर तक निपटा लें गाड़ी के एक्सपायरड डॉक्यमेंट्स को रिन्यू कराने का काम, नहीं तो लगेगी पेनाल्टी

Expired documents renewal : कोरोना महामारी के चलते दिल्ली सरकार ने वाहन चालकों को दी थी राहत
1 फरवरी के बाद से एक्सपायर हुए गाड़ी के कागज दिसंबर तक माने जाएंगे वैध

Dec 08, 2020 / 05:40 pm

Soma Roy

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Expired documents renewal

नई दिल्ली। कोरोना महमारी के चलते देशभर में हुए लॉकडाउन (Lockdown) के कारण कई वाहन चालक गाड़ी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स (Vehicle Document Expiry) को रिन्यू नहीं करा पाए थे। ऐसे में वे एक्सपायर हो गए थे, लेकिन ऐसे वाहन चालकों को दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दी थी। सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने गाड़ी के फिटनेस, रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) आरसी, पॉल्‍यूशन सर्टिफिकेट समेत अन्य सभी डॉक्यमेंट्स के रिन्यू (Extended Renewal Date) की तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया था, लेकिन इस महीने ये समय सीमा खत्म होने वाली है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक गाड़ी के कागज रिन्यू नहीं कराए हैं उनके लिए ये आखिरी मौका है।
मालूम हो कि दिल्ली सरकार ने वाहन चालकों को डॉक्यूमेंट्स के रिन्यू के लिए सबसे पहले 30 जून 2020 तक मोहलत दी थी। मगर उस दौरान परिवहन कार्यालयों में लोगों की बढ़ती भीड़ और महामारी के प्रकोप को देखते हुए इसकी अवधि को 31 दिसंबर के लिए बढ़ा दिया था। ऐसे में अगर जिन लोगों के वाहन के कागजात एक्सपायर हो गए हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनका चालान नहीं कटेगा। ऐसे लोग इस महीने की आखिरी तक दस्तावेजों को दोबारा रिन्यू करा सकते हैं। ये प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार की ओर से दी गई छूट उन वाहन चालकों के लिए हैं जिनके दस्तावेज 1 फरवरी 2020 से एक्सपायर हुए हैं। लिहाजा 31 दिसंबर तक एक्‍सपायर हो चुके कागजात को मोटर व्‍हीकल डॉक्‍यूमेंट्स के अंतर्गत वैध माना जाएगा, लेकिन तय समय सीमा के खत्म होने के बाद चेकिंग में पकड़े जाने पर वाहन चालकों को जुर्माना भराना पड़ेगा।

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