1.सार्वजनिक जगहों पर चेहरे को मास्क (Wearing Mask) से ढकना अनिवार्य है। साथ ही शारीरिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए। अगर कोई आवश्यकता संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसे अधिकतम एक साल की जेल अथवा जुर्माने की सजा हो सकती है।
2.कार्यस्थल पर प्रभारी व्यक्ति शारीरिक दूरी का पालन कराएं, दो शिफ्ट में काम कराने की कोशिश करें, लंच ब्रेक के दौरान स्टाफ के मध्य दूरी रहे। साथ ही दफ्तर का सैनिटाइजेशन हो। अगर इन नियमों की अवहेलना होती है तो तो कंपनी के मुखिया को इसका जिम्मेदार समझा जाएगा। उसके खिलाफ मामला चलाया जाएगा।
3.लॉकडाउन संबंधित नियमों का पालन करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम के तहत 51 से 60 तक की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। इसमें जेल से लेकर तगड़ा जुर्माना तक भरना पड़ सकता है।
4.यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए झूठा दावा करता है तो उसे अधिकतम दो साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 5.इस मुश्किल घड़ी में अगर कोई व्यक्ति राशन समेत किसी भी जरूरी चीज की जमाखोरी करता है तो उसे दो साल की सजा हो सकती है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं अगर कोई दुकानदार ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।