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चिदंबरम धनशोधन मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे

मनी लॉन्ड्रिंग केसः चिदंबरम पहुंचे कोर्ट

नई दिल्लीOct 23, 2019 / 04:03 pm

धीरज शर्मा

नई दिल्ली। पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने बुधवार को आईएनएक्स धनशोधन मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी थी, जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। जमानत के बावजूद वे 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे।
चिदंबरम के वित्तमंत्री के कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी देने में अनियमितता में उनकी कथित संलिप्तता की जांच की जा रही है।

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ईडी अधिकारियों ने 16 अक्टूबर को चिदंबरम को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इसके अगले दिन दिल्ली की एक कोर्ट ने उन्हें 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि उन्होंने प्रमुख गवाहों को प्रभावित करने और उन पर दवाब डालने का प्रयास किया था।
चिदंबरम को २१ अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में उनके तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

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