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राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी नलिनी 24 घंटे की पैरोल पर रिहा

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में नलिनी को दोषी करार देते हुए अदालत ने 28 जनवरी 1998 को फांसी की सजा सुनाई थी

Mar 08, 2016 / 04:50 pm

पुनीत पाराशर

Nalini got bail

Nalini got bail

मुंबई। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी को 24 घंटे के लिए पैरोल पर रिहा करने की आज अनुमति दे दी। नलिनी को अपने पिता शंकरनारायण के निधन के 16वें दिन एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति के लिए पैरोल दी गयी है। नलिनी की ओर से तीन दिन के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आर माला ने उसे 24 घंटे की पैरोल की मंजूरी दी जो आज शाम चार बजे से कल शाम चार बजे तक के लिए होगी।

न्यायाधीश माला ने कहा कि पैरोल की अवधि के दौरान नलिनी पुलिस सुरक्षा में रहेगी तथा कल शाम चार बजे तक वेल्लोर कारागार में वापस आ जाएगी। इस पखवाड़े में नलिनी को दूसरी बार पैरोल पर छोड़ा गया है। इससे पहले गत 24 फरवरी को उसके पिता की अन्त्येष्टि में शामिल होने के लिए उसे 12 घंटे की पैरोल पर छोड़ा गया था। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में नलिनी को दोषी करार देते हुए अदालत ने 28 जनवरी 1998 को फांसी की सजा सुनाई थी। अप्रैल 2000 में उसकी सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया था।

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