नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में
भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी को शनिवार को एक नोटिस जारी किया।
स्वामी ने मामले में
कांग्रेस पार्टी की साल 2010-11 की बैंलेस शीट तथा कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से संबंधित कुछ अन्य दस्तावेजों की मांग की थी।
महानगर दंडाधिकारी लवलीन ने मामले में आरोपी राहुल व सोनिया गांधी, पार्टी नेता मोतीलाल वोरा तथा ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दूबे, सैम पित्रोदा व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वाईआई) से स्वामी की याचिका पर एक जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख चार अक्टूबर मुकर्रर की।