scriptCoronavirus : होम आइसोलेशन को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम, कैंसर, HIV पेशेंट के लिए बदले Rule | New home isolation guidelines by Union Ministry of Health | Patrika News
विविध भारत

Coronavirus : होम आइसोलेशन को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम, कैंसर, HIV पेशेंट के लिए बदले Rule

Highlights-केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय (Center Health Ministry) ने घर में आइसोलेशन (Home isolation guidelines) में रहने की संशोधित निर्देश जारी किया है- केंद्र सरकार (Central Government) ने नई गाइडलाइन (guidelines) जारी किया है- इस गाइडलाइन के अनुसार वे मरीज जिनमें शुरुआती लक्षण हैं या फिर लक्षण नहीं हैं, उन्हें घर पर ही होम आइसोलेशन में रहना होगा
 

नई दिल्लीJul 03, 2020 / 10:22 am

Ruchi Sharma

Coronavirus : होम आइसोलेशन को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम, कैंसर, HIV पेशेंट के लिए बदले Rule

Coronavirus : होम आइसोलेशन को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम, कैंसर, HIV पेशेंट के लिए बदले Rule


नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus Outbreak) का कहर लगातार जारी है। इस महामारी के बीच बिना लक्षण वाले मरीजों (coronavirus patients) की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिनमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनको होम आइसोलेशन (Home isolation) में रहने की सलाह दी जा रही है। इसके तहत केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय (Center Health Ministry) ने घर में आइसोलेशन (Home isolation guidelines) में रहने की संशोधित निर्देश जारी किया है।
केंद्र सरकार (Central Government) ने नई गाइडलाइन (guidelines) जारी किया है। इस गाइडलाइन के अनुसार वे मरीज जिनमें शुरुआती लक्षण हैं या फिर लक्षण नहीं हैं, उन्हें घर पर ही होम आइसोलेशन में रहना होगा। साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी होम क्वारंटाइन (Home quarantine) में रहना होगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) के मुताबिक घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पूरी देखभाल करनी होगी। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्ति के परिजनों को लगातार अस्पताल के संपर्क में रहना होगा।
यहां जानिए क्या है नई गाइडलाइन

– नई गाइडलाइन के मुताबिक उन कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में नहीं भेजा जाएगा, जिनका एचआईवी, अंग प्रत्यारोपण और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज चल रहा हो।
– 60 साल के ऊपर के मरीजों को अस्पताल में ही अपना इलाज कराना होगा।
– मंत्रालय का कहना है कि संक्रमित व्यक्तियों के परिजन और उनसे संपर्क में आने वाले लोग डॅाक्टर से सलाह लेने के बाद हाईड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन प्रोफेलेक्सिस की डोज ले सकते हैं।
– नई गाइडलाइन में कहा गया है कि यदि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज को सांस लेने में दिक्‍कत होती है, सीने में दर्द शुरू होता है या बोलने में तकलीफ होती है तो उन्हें अस्पताल आना होगा।
– आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करना होगा और हर वक्त इसे चालू रखना होगा।
– मरीज को प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य की जांच करने के बाद अधिकारियों को जानकारी देनी होगी।
– किसी भी मरीज को होम आइसोलेशन में भेजने के लिए इलाज कर रहे डॅाक्टर की अनुमति होना जरूरी है। इसके साथ ही मरीज को अंडरटेकिंग देनी होगी और क्वारंटाइन के नियमों का पालन करना होगा।
– इसके अलावा जिन्हें डायबिटीज, हाईपर टेंशन, कैंसर, किडनी, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है उनको भी अस्‍पताल में ही इलाज कराना होगा।
मरीज के लिए गाइडलाइन

इसके साथ ही मरीज के लिए भी गाइडलाइन जारी हुई है। इसके तहत मरीज को हर समय ट्रिपल लेयर मास्क पहनना होगा और इस मास्क को हर 8 घंटे में बदलना होगा। साथ ही अगर ये मास्क गीला हो जाता है तो इसे तुरंत बदलना होगा। एक बार पहने हुए मास्क को दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। मरीज को एक कमरे में ही रहना होगा बाहर नहीं निकलना होगा। साथ ही मरीज को घर के बाकी सदस्यों से उचित दूरी बनानी होगी। मरीज को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वो बुर्जर्गों और बीमार व्यक्तियों के पास न जाए।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस देश में तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस के कारण संक्रमण के 6 लाख 4 हजार से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जिनमें से 17,834 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जबकि 3 लाख 59 हजार से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में अभी भी 2 लाख 26 हजार से ज्यादा सक्रिय मरीज हैं।

Home / Miscellenous India / Coronavirus : होम आइसोलेशन को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम, कैंसर, HIV पेशेंट के लिए बदले Rule

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो