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Nirbhaya Case: चाैथी बार जारी हाेगा डेथ वारंट, मां बोलीं- अब दोषियों के पास कोई विकल्प नहीं

निर्भया के गुनहगारों के लिए फांसी का फंदा अब नजदीक
दिल्ली सरकार की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई आज
पवन गुप्ता के पास सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का विकल्प है

नई दिल्लीMar 05, 2020 / 09:58 am

धीरेंद्र यादव

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस में राष्ट्रपित रामनाथ कोविंद की ओर से दया याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली सरकार पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली सरकार की अर्जी पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरी तरफ इस मामले में दोषी पवन गुप्ता और उनके वकील को अदालत के नोटिस का जवाब देना है।
अदालत ने नया डेथ वॉरंट जारी करने के लिए गुरुवार दोपहर दो बजे का समय तय किया है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में दोषियों को अलग-अलग फांसी देने की याचिका पर भी सुनवाई होगी।
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निर्भया रेप केस में तिहाड़ जेल ने पटियाला हाउस कोर्ट को लिखित अर्जी देकर बताया है कि पवन की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। ऐसे में 2 मार्च को डेथ वॉरंट पर लगाए गए स्टे की अब कोई जरूरत नहीं है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए चैथी बार डेथ वारंट जारी करने की अदालत से अपील की है।
बता दें कि निर्भया केस में 3 बार दोषियों की फांसी टल चुकी है। पीड़ित पक्ष को अब कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी निर्भया मामले में दोषी पवन की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी।
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इससे पहले तीन मार्च को निर्भया केस में दोषियों की फांसी टल गई थी। अब चारों दोषियों के पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। अब चारों दोषियों की फांसी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। सोमवार को निर्भया केस में दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
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इसके बाद पवन के पास सिर्फ दया याचिका का विकल्प ही बचा था। नियमानुसार दया याचिका खारिज होने के बाद भी दोषी को फांसी पर लटकाने से पहले 14 दिन का वक्त मिलता है। हालांकि पवन के पास दया याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने का अधिकार है।
दूसरी तरफ निर्भया मां आशा देवी ने कहा है कि चाराें दाेषियाें के पास अब बचने के विकल्प नहीं बचे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज चाैथी बार दाेषियाें काे फांसी पर चढ़ने के लिए डेथ वारंट जारी हाे जाएगा।

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