पड़ोसियों के खिलाफ भी ऐक्शन
दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अफसर की मानें तो डेंगू के मामलों में अब सख्ती बरती जाएगी। कोर्ट के अनुसार अब मृतक के घर के आसपास रह रहे लोगों के घरों की भी चेकिंग की जाएगी। यदि वहां पानी का जमाव, गंदगी या मच्छरों की ब्रिडिंग आदि के केस पाए जाते हैं तो उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
11 अप्रैल को हुई थी सुनवाई
दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हाईकोर्ट ने इस मामले में 11 अप्रैल को सुनवाई की थी। एमसीडी के एक अधिकारी एमएचओ बीके हजारिका के मुताबिक कोर्ट ने सीधा आदेश दिया है कि डेंगू से होने वाली मौतों में कमी लाई जाए। इसके लिए मच्छरों की ब्रिडिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए, चाहे इसके लिए कितनी भी सख्ती बरती जाए। उनके अनुसार कोर्ट ने दो टूक कहा है कि यदि डेंगू से कोई मौत होती है तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र के सफाई कर्मचारी जवाबदेह होंगे।