200 से 500 रुपए तक होगा फाइन
गुरुवार को ओडिशा में सरकार ने लोगों के मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया है। अब अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो मास्क पहनकर ही निकलना होगा और अगर कोई बिना मास्क के नजर आता है तो उस पर जुर्माना ठोका जाएगा। सरकार ने जुर्माने की राशि 200 रुपए से लेकर 500 रुपए रखी है।
पहली बार उल्लंघन पर लगेगा 200 रुपए जुर्माना
मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने कहा कि राज्य में मास्क पहनने को अनिवार्य किया जा रहा है और अगर कोई घर से बाहर बिना मास्क के नजर आता है तो उस जुर्माना लगाया जाएगा। असित त्रिपाठी ने बताया कि पहली बार उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 200 रुपए होगी। चौथी बार उल्लंघन करने पर ये राशि 500 रुपए हो जाएगी।
ओडिशा में 30 अप्रैल तक बढ़ गया है लॉकडाउन
सरकार ने गुरुवार को ओडिशा कोविद -19 (संशोधन) विनियम 2020 में संशोधन लाने के बाद जुर्माने की घोषणा की है। ओडिशा से पहले महाराष्ट्र, दिल्ली और एनसीआर और यूपी में भी मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। यहां मास्क नहीं पहनने पर अभी कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान है। आपको बता दें कि ओडिशा में सरकार ने पहले ही लॉकडाउन को भी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यहां लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है।