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सुप्रीम कोर्ट में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए याचिका दायर, CJI ने केंद्र से मांगा जवाब

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मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कार्यवाही में बेंच ने कहा कि हम केवल संभावलना तलाशने की कोशिश कर रहे।

Sep 09, 2020 / 09:30 pm

Mohit Saxena

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब।

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) लगाया गया था। महामारी को रोकने के लिए ये सख्त कदम उठाए गए थे। इससे देश की अर्थव्यवस्था (Economy) को काफी नुकसान झेलना पड़ा। कई उद्योगों को इससे नुकसान हुआ। अब इसे पटरी पर लाने के लिए धीरे-धीरे व्यवसायों को खोलने की तैयारी चल रही है। इस बीच सु्प्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश के सभी धामिर्क स्थलों को खोलने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अहमदाबाद स्थित गीतार्थ गंगा ट्रस्ट की याचिका पर गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में देश में पूजा स्थलों को खोलने की मांग की गई है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कार्यवाही में बेंच ने कहा कि हम केवल संभावना तलाशने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। ट्रस्ट ने वकील सुरेंदु शंकर दास के जरिए ये याचिका दायर की है।
याचिका में दलील दी गई है कि संविधान की धारा के तहत अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से इसे दायर किया गया है। भारत के लोगों को पूरे देश में पूजा स्थलों या धार्मिक स्थलों को खोलने का अधिकार है। इस पर अब तक प्रतिबंधित लगाया गया है।

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