पीएमओ ने CIC से कहा- ये RTI एक्ट के तहत नहीं
दरअसल, एक आरटीआई में पीएमओ से ये सवाल किया गया कि 2014 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 15 लाख रुपए के मिलने के वादे के मुताबिक, देश के लोगों को कब 15 लाख रुपए की राशि मिलेगी ? इसके जवाब में पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि ‘पता नहीं’। PMO ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) से कहा है कि यह RTI एक्ट के तहत कोई सूचना नहीं है इसलिए इसकी जानकारी या जवाब नहीं दिया जा सकता है।
नोटबंदी पर लालू प्रसाद ने पीएम मोदी से पूछा क्या सभी के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे? आवेदक ने कहा- पीएमओ ने नहीं दी पूरी जानकारीआरटीआई फाइल करने वाले शख्स का नाम मोहन कुमार शर्मा है, जिन्होंने नोटबंदी के करीब 18 दिनों के बाद 26 नवंबर 2016 को अर्जी दाखिल कर जानकारी मांगी थी कि पीएम मोदी ने हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपये जमा होने की घोषणा की थी, वो पैसे कब आएंगे ? सुनवाई के दौरान शर्मा ने मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर को बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और रिजर्व बैंक की ओर से पूरी जानकारी नहीं दी गई।
माथुर ने बताया, ‘PMO ने कहा है कि … उनके द्वारा मांगी गई जानकारी आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2 (F) के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आती है।’ आपको बता दें कि आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2 (F) के तहत सूचना का मतलब कोई भी सामग्री होती है जो रिकॉर्ड्स, दस्तावेज, मेमोज, ईमेल्स, राय, सलाह, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉगबुक्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, नमूने, मॉडल्स, डेटा के तौर पर होती है। इसके अलावा किसी निजी संस्था से जुड़ी सूचनाएं भी होती हैं जो कानून के तहत सरकारी अथॉरिटी के दायरे में हो।
RTI लगाकर व्यक्ति ने पूछा – कब आएंगे खाते में 15 लाख रुपए मुख्य सूचना आयुक्त माथुर ने कहा कि PMO और RBI के जवाब संतोषजनक हैं। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने कहा था कि विदेश से जब काला धन देश में आ जाएगा तो हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपये आ जाएंगे।