नैतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस एचएस मदान ने अपने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका की आड़ में अपने लिव इन रिलेशनशिप पर अनुमोदन की मुहर की मांग कर रहे हैं, जो नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। याचिका में कोई सुरक्षा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। लिहाजा याचिका खारिज की जाती है।
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नहीं किया रिश्ता स्वीकार
याचिकाकर्ता के वकील जेएस ठाकुर का कहना है कि सिंह और कुमारी तरनतारन जिले में एक साथ रह रहे हैं। कुमारी के माता-पिता ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। कुमारी के माता-पिता लुधियाना में रहते हैं। ठाकुर ने कहा कि दोनों की शादी नहीं हो सकी, क्योंकि कुमारी के दस्तावेज, जिसमें उसकी उम्र का विवरण है, उसके परिवार के पास है।