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रेलवे बोर्ड का ये फैसला, अब यात्रियों की जेब पर पड़ेगा भारी

डीआरएम ने सुविधा शुल्क बढ़ाने का अधिकार मिलते ही क्लॉक रूम और लॉकरों के इस्तेमाल का शुल्क बढ़ा दिया है।

Jan 14, 2018 / 04:49 pm

Dhirendra

railway plans to modernise cloakrooms upward rate revision

railway plans to modernise cloakrooms upward rate revision

नई दिल्ली. रेलवे बोर्ड ने मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) को स्टेशनों पर सुविधा शुल्क बढ़ाने का अधिकार दे दिया है। अब डीआरएम अपने स्तर पर स्थानीय जरूरतों के हिसाब से क्लॉक रूम और लॉकरों के इस्तेमाल का शुल्क बढ़ा सकते हैं। इस फैसले से लाखों रेल यात्रियों के लिए भारी पड़ेगा।
इस फैसले के तहत सेवा को आधुनिक बनाने के लिए शीघ्र ही बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिसमें कम्प्यूटरीकृत माल सूची शामिल होगी और सालाना मूल्य बढ़ाने की अनुमति होगी। साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।
अभी कितना चुकाते हैं यात्री
अभी रेलवे 24 घंटे के लिए लॉकर के इस्तेमाल के लिए यात्रियों से 20 रुपए का शुल्क वसूलता है। इसके अलावा प्रत्येक अतिरिक्त 24 घंटे के लिए 30 रूपए वसूले जाते हैं। पहले यह मूल्य 15 रूपए था। वहीं क्लॉकरूम का शुल्क 24 घंटे के लिए 15 रूपए है। वर्ष 2000 में यह सात रूपए था। प्रत्येक अतिरिक्त 24 घंटे के लिए यात्रियों से 20 रूपए लिये जाते हैं। इससे पहले यह शुल्क 10 रूपए था।फरवरी, 2013 से क्लॉकरूम और लॉकर के चार्ज में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आपको बता दूं कि फरवरी, 2013 से क्लॉकरूम और लॉकर के चार्ज में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस फैसले के तहत सेवा को आधुनिक बनाने के लिए शीघ्र ही बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिसमें कम्प्यूटरीकृत माल सूची शामिल होगी और सालाना मूल्य बढ़ाने की अनुमति होगी। साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।
डीआरएम को मिला अधिकार
नई नीति के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि स्थानीय स्थितियों के अनुसार डीआरएमों को क्लॉक रूमों और लॉकरों के किराए बढ़ाने के पूरे अधिकार होंगे। उसी के अनुरूप लॉकर और क्लॉक रूमों के किराए वसूले जाएंगे। इस फैसले का असर अब सीधे यात्रियों की जेब पर पड़ रहा है। असल में सुविधा-शुल्क बढ़ाने का अधिकार मिलने के बाद डीआरएम ने क्लॉक रूम और लॉकरों के इस्तेमाल का शुल्क बढ़ा दिया है। यात्रियों को अब बढ़ मूल्यों के अनुरूप किराए देना पड़ता है।

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