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अयोध्या भूमि विवाद: पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की क्यूरेटिव याचिका

बीते 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला।
फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिकाएं हो चुकी हैं खारिज।
अब अदालत में केवल क्यूरेटिव याचिका ही आखिरी विकल्प।

नई दिल्लीJan 21, 2020 / 06:40 pm

अमित कुमार बाजपेयी

नई दिल्ली। पीस पार्टी ऑफ इंडिया ने मंगलवार को अयोध्या विवादित भूमि के मालिकाना विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते 9 नवबंर को सुनाए गए फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल की।

इस याचिका में पीस पार्टी द्वारा कहा गया, “चूंकि संशोधन के लिए सरकार का आवेदन वास्तव में छल के तहत समीक्षा के लिए एक आवेदन है, इसलिए इसे इस तरह से ही लेना उचित होगा, और दोनों पक्षों को खुली अदालत में सुनवाई प्रदान की जानी चाहिए।”
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सुप्रीम कोर्ट ने बीते वर्ष नवंबर में पूरी विवादित भूमि को, जिसमें बाबरी मस्जिद भी मौजूद थी, एक ट्रस्ट को दे दिया था। अब इस ट्रस्ट को इस स्थान पर मंदिर निर्माण की निगरानी का काम दिया गया है।
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इस दौरान अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया था कि वह सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही कही पर मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ की जमीन दे।
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अदालत के इस फैसले से खफा होकर कई पक्षों द्वारा इसके खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की गई थीं, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बीते 12 दिसंबर को पांच जजों की एक बेंच ने इन याचिकाओं को इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि इनमें कुछ पुख्ता तथ्य नहीं था।
समीक्षा याचिका के बाद इस फैसले को लेकर केवल क्यूरेटिव याचिका ही आखिरी न्यायिक विकल्प है।

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