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इन दो बैंकों ने की नियमों की अनदेखी, RBI ने ठोंका 5 करोड़ रुपए का जुर्माना

एक्सिस बैंक पर रिजर्व बैंक ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोंका है तो इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2 करोड़ रुपए का।

नई दिल्लीMar 05, 2018 / 09:46 pm

Mazkoor

RBI

नई दिल्ली : एक तरफ बैंकों में फ्रॉड की खबरें दिन प्रतिदिन सामने आ रही है, दूसरी तरफ बैंक के कामकाज का रवैया अब भी पारदर्शी नहीं है। यहां तक कि वह नियमों की अनदेखी करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी हालिया जांच में पाया कि दो बैंक एक्सिस और इंडियन ओवरसीज ने नियमों की अनदेखी की है। इसलिए उसने इन दोनों बैंकों पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें एक्सिस बैंक पर फंसे कर्ज की पहचान से जुड़े कायदे-कानून के उल्‍लंघन के आरोप में 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगया है तो इंडियन ओवरसीज बैंक पर केवाईसी से जुड़े निर्देशों के उल्‍लंधन के आरोप में 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

जांच में सामने आई नियमों की अनदेखी
आरबीआई ने 31 मार्च 2016 तक एक्सिस बैंक के वित्तीय हालात की जांच की थी। इस जांच में रिजर्व बैंक ने पाया कि एक्सिस बैंक ने एनपीए क्लासिफिकेशन नॉर्म्स का उल्लंघन किया है। इसलिए रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाने का यह फैसला लिया। आरबीआई ने बताया कि एक्सिस बैंक के आंतरिक इंस्पेक्शन में एनपीए तय करने से जुड़े दिशा निर्देशों के उल्लघंन का मामला सामने आया है। एक्सिस बैंक पर ये पेनल्टी इनकम रिकग्निशन एंड एसेट क्‍लासिफिकेशन (आईआरएसी) नियमों को पूरा न करने के चलते लगाई गई है।

इंडियन ओवरसीज बैंक में फ्रॉड का मामला प्रकाश में आया
वहीं केवाईसी रेगुलेशन्स को पूरा न करने के चलते इंडियन ओवरसीज पर रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक की एक शाखा में फ्रॉड की पहचान की गई है। आंतरिक इंस्‍पेक्‍शन रिपोर्ट और बैंक के दस्तावेजों की जांच पड़ताल में पता चला कि बैंक ने नो योर कस्टमर (केवाईसी) नॉर्म्स को पूरा नहीं किया है। इस वजह से इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी ठोंकी गई है।

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