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स्कूल सुरक्षा गाइडलाइन: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगे सुझाव, अगली सुनवाई 30 को

शीर्ष अदालत ने संबंधित पक्षों को अपने सुझाव देने के लिए तीन सप्ताह का वक्त दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।

Oct 09, 2017 / 03:35 pm

shachindra श्रीवास्तव

supreme court

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नई दिल्ली। देशभर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से इस बारे में सुझाव मांगे हैं। शीर्ष अदालत ने संबंधित पक्षों को अपने सुझाव देने के लिए तीन सप्ताह का वक्त दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। इससे पहले याचिका पर 15 सितंबर को सुनवाई हुई थी। यह याचिका वकील आभा शर्मा व अन्य वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है।
अभिभावकों में डर का माहौल
याचिका में कहा गया है कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल की घटना के बाद से देशभर के अभिभावकों में डर का माहौल है। बच्चों की सुरक्षा के लिए तैयार की गई सरकारी नीति का ज्यादातर स्कूल पालन नहीं करते हैं। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे कि नीति व नियमों का सही ढंग से पालन हो। साथ ही देशभर में बच्चों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गाइडलाइन बनाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पहले से जो दिशा-निर्देश बनाए गए हैं अगर कोई स्कूल उनका पालन नहीं करता तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए।
प्रद्युम्न के पिता ने भी दाखिल की है याचिका
इससे पहले रेयॉन इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के इस मामले में याचिका की गई थी। प्रद्युमन के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा के डीजीपी, सीबीआई और सीबीएसई को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा था। प्रद्युम्न के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। प्रद्युम्न के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से फ्री एंड फेयर और पूरी जांच कराई जाए। देश के सभी स्कूलों के मैनेजमेंट की जवाबदेही, देनदारी और जिम्मेदारी तय की जाए। भविष्य में स्कूल के भीतर बच्चों के साथ किसी भी तरह की घटना होती है, तो मैनेजमेंट, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, प्रमोटर सबके खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप के तहत कार्रवाई हो।
याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह की घटना होने से स्कूल की मान्यता या लाइसेंस रद्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जाए जो स्कूलों को लेकर सिफारिश दे। स्कूलों में इस तरह की घटनाओं पर सुनवाई के लिए एक स्वतंत्र संवैधानिक बॉडी या ट्रिब्यूनल का गठन करने की भी मांग की गई है।

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