गौरतलब है कि कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी का कहर जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक 1.0 (Unlock 1.0) की घोषणा कर दी है जो 30 जून तक लागू रहेगा। अनलॉक 1.0 (Unlock 1.0) के तहत धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू किया जा रहा है। लॉकडाउन को खोलने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुसरण करते हुए पंजाब सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं।
9 से सुबह पांच तक नाइट कर्फ्यू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 जून से नॉन-कंटेनमेंट जोन में नाई की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, शराब और गैर-जरूरी चीजों से जुड़ी सभी दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं। हालांकि, इस दौरान मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. वहीं, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक, शराब को छोड़कर ग्रामीण और शहरी इलाकों में सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। शराब की दुकान का समय सुबह 8 से शाम 8 बजे तक होगा। सीएम अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य और परिवहन विभाग को भी लॉकडाउन के नए नियमों को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं।
जानिए नई गाइडलाइंस.. -1 जून से नॉन-कंटेनमेंट जोन में नाई की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, शराब और गैर जरूरी सभी तरह की दुकानें खुलेंगी। -कंटेनमेंट जोनों में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी. इन जोनों में सख्ती से नियमों को लागू किया जाएगा।
-कंटेनमेंट जोनों के बाहर बफर जोन की पहचान करने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। -राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक केंद्र के दिशा-निर्देशों की तर्ज पर कर्फ्यू के स्थान पर धारा-144 लागू रहेगी।
-नाइट कर्फ्यू के दौरान पूरे राज्य में सभी तरह के गैर आवश्यक सेवाएं बंद रहेंगी। -लॉकडाउन 5.0 के दौरान भी राज्य में सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम वगैरह बंद रहेंगे।