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संजय गांधी ने सज्जन कुमार को दिया था पहला मौका, चुनाव में दिल्ली के पहले सीएम को दे दी थी पटखनी

1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है

नई दिल्लीDec 17, 2018 / 02:42 pm

Mohit Saxena

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संजय गांधी ने सज्जन कुमार को दिया था पहला मौका, चुनाव में दिल्ली के पहले सीएम को दे दी थी पटखनी

नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्हें अब 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। उम्रकैद के अलावा सज्जन कुमार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा बाकी दोषियों को जुर्माने के तौर पर एक-एक लाख रुपये देने होंगे। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस पार्टी तीन राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि अभियुक्त राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाकर बच निकले। जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
कौन हैं सज्जन कुमार

सज्जन कुमार कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। अपने शुरूआती दिनों में वे चाय दुकान चलाते थे। 1970 के दशक में संजय गांधी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने दिल्ली के मादीपुर इलाके से नगर निगम का पहला चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज कराई। 1980 में सज्जन कुमार ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश को लोकसभा चुनावों में हरा दिया। ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले सीएम रहे थे।
क्‍या है पूरा मामला

इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1 और 2 नवंबर को दिल्ली कैंट में पांच सिखों को एक भीड़ ने मार डाला था। जो लोग वहां मौजूद थे, उनका कहना था कि सज्जन कुमार ने भीड़ को उकसाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे फैल गए थे। इस दौरान दिल्ली कैंट के राजनगर में पांच सिख केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस दंगे की भेंट चढ़े केहर सिंह इस मामले की शिकायतकर्ता जगदीश कौर के पति थे,जबकि गुरप्रीत सिंह उनके बेटे थे।
क्या-क्या आरोप हैं सज्जन कुमार पर

सज्जन कुमार पर मर्डर, डकैती, आपराधिक साजिश का आरोप था। बाद में नानावटी कमीशन की सिफारिश के बाद 2005 में सज्जन के खिलाफ केस दर्ज हुआ। सीबीआई ने सज्जन के खिलाफ दो चार्जशीट फ़ाइल कीं। सज्जन के अलावा कांग्रेस के ही जगदीश टाइटलर और दूसरे कई नेताओं पर दंगे भड़काने के आरोप है। 2009 में कांग्रेस ने सज्जन कुमार को लोक सभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था।
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