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शारदा चिटफंड घोटाला: चिदंबरम की पत्नी नलिनी को राहत, ईडी की कार्रवाई पर लगी रोक

शारदा चिटफंड घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

Aug 03, 2018 / 06:28 pm

Chandra Prakash

शारदा चिटफंड घोटाला: चिदंबरम की पत्नी नलिनी को राहत, ईडी की कार्रवाई पर लगी रोक

नई दिल्ली: शारदा चिटफंड घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी को यह निर्देश दिए हैं। जस्टिस ए. के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने ईडी से जवाब मांगते हुए मद्रास हाईकोर्ट की पीठ द्वारा 10 जुलाई को दिए गए आदेश पर रोक भी लगा दी।

ईडी के समन को दी थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में नलिनी को जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन को निष्प्रभावी करने से मना कर दिया था। नलिनी ने उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने में चुनौती दी। इससे पहले, हाईकोर्ट की एक एकल पीठ ने भी ईडी के समन के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। ईडी ने उन्हें कथित धनशोधन घोटाला मामले की जांच में गवाह के तौर पर पेश होने का निर्देश दिया था। धनशोधन के इस मामले में कई प्रमुख राजनेता संलिप्त हैं।

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एक करोड़ रूपए घूस का है आरोप

एजेंसी ने सात सितंबर, 2016 को नलिनी को समन जारी किया था, क्योंकि उनके नाम का जिक्र शारदा घोटाले के मास्टरमाइंड सुदीप्त सेन के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अप्रैल 2013 में लिखे पत्र में किया गया था। आरोप है कि शारदा समूह द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नलिनी चिदंबरम को टेलीविजन चैनल खरीद सौदे से जुड़े मामले में अदालत और कंपनी कानून बोर्ड में उपस्थित होने के लिए एक करोड़ रुपए दिया गया था।

पी चिदंबरम को भी मिल चुकी है राहत

इससे पहले एक अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत को 28 सितंबर तक बढ़ा दिया है। जस्टिस अशोक पाठक ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मामले की सुनवाई की अगली तारीख 28 सितंबर तक चिदंबरम के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाने के लिए कहा है। 25 जुलाई को अदालत ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 1 अगस्त तक रोक लगा दी थी और उन्हें बिना इजाजत देश नहीं छोड़ने और जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने का आदेश दिया था।

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