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सुप्रीम कोर्ट ने IIT के दाखिले और काउंसलिंग से हटाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2017 में सभी कैंडीडेट्स को 18 बोनस मार्क देने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए शीर्ष तकनीकी संस्थानों में काउंसिलिंग और प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

Jul 10, 2017 / 01:49 pm

Iftekhar

Supreme Court

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नई दिल्ली। देशभर के आईआईटी में 50 हजार से अधिक छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी जेईई के दाखिले और काउंसलिंग पर लगी रोक हटा ली है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी द्वारा दिए गए ग्रेस मार्क पर भी सहमति जताई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से संबंधित सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। 


IIT जेईई परीक्षा में पूछे गए थे गलत सवाल
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दरअसल, आईआईटी जेईई की परीक्षा में छपाई में गलती की वजह से कुछ सवाल गलत हो गए थे। जिस पर आईआईटी ने छात्रों को 18 नंबर ग्रेस मार्क देने का फैसला लिया था। मामले में कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में आईआईटी के फैसले को चुनौती दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट आईआईटी के दाखिले और काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी।

IIT ने सही बताया बोनस मार्क का विकल्प
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के निदेशक ने कहा है कि यदि कोई सवाल गलत है, तो उन साइंस स्टूडेंट्स को बोनस मार्क दिए जाने चाहिए, जो उनको एटेंप्ट करने की कोशिश नहीं करते या उनका एटेंप्ट करने लायक नहीं समझते। 

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