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जम्मू-कश्मीर: मामा से जबरन शादी कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम युवती को सुरक्षा देने का दिया आदेश

मुस्लिम युवती सीमा भोरिया की शादी उसके 40 साल के मामा से कराया जा रहा है।

Oct 14, 2018 / 04:18 pm

Shivani Singh

jammu

जम्मू-कश्मीर: मामा से जबरन शादी कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम युवती को सुरक्षा देने का दिया आदेश

नई दिल्ली। कश्मीर की एक मुस्लिम युवती ने अपनी शादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस मामले पर संज्ञान देते हुए कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पुलिस चीफ को निर्देश दिया है कि वह उस युवती को सुरक्षा मुहैया कराए। बता दें कि अपने दोस्त के जरिए याचिका दाखिल करने वाली युवती ने आरोप लगाया है कि उसके घरवाले उसकी शादी जबरन 40 साल के मामा से करवार रहे हैं।

40 साल के मामा से कराई जा रही थी शादी

26 साल की मुस्लिम युवती सीमा भोरिया ने बताया कि उसके मामा लंबे समय से उसका उत्पीड़न कर रहा है। वहीं, परिवार के सदस्य भी उसे मामा से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पीड़ित युवती ने बताया कि मामा पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। वहीं, पीड़िता की शिकायत के बाद चीफ जस्टिफ ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर पुलिस और परिजनों को नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा है। साथ ही कोर्ट ने याचिका के आधार पर आदेश जारी करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के डीजीपी महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

दोस्त से की शिकायत

बता दें कि मुस्लिम युवती सीमा भोरिया बायो टेक्नोलॉजी में मास्टर्स की स्टूडेंट है। सीमा भोरिया ने अपने दोस्त के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनके दोस्त का नाम एडवोकेट सत्य मित्रा है। दायर याचिका में श्रीनगर स्थित शेल्टर होम से युवती वहां से निकलने की अपील की गई है। याचिका के मुताबिक, पीड़िता के परिवार और मामा के पुलिस और स्थानीय प्रशासन में काफी करीबी संबंध हैं, जिसकी धौंस दिखा कर उसकी जबरन शादी कराई जा रही है। युवती ने याचिका में कहा कि उसे अपनी जिंदगी को लेकर काफी डर बना हुआ है। वहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि भोरिया को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के समक्ष जाना चाहिए। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की बेंच उसकी सुरक्षा से जुड़े आदेश देने के लिए राजी हुआ।

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