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दो से ज्यादा बच्चों वाले प्रत्याशियों की उम्मीदवारी पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की चुनाव आयोग की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने दो से अधिक बच्‍चों वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से इनकार किया।

नई दिल्लीFeb 25, 2019 / 02:30 pm

Dhirendra

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EC की याचिका खारिज, SC ने 2 से अधिक बच्‍चे वाले प्रत्‍याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक से किया इनकार

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एक याचिका पर आगे सुनवाई जारी रखने से इनकार कर दिया है। आयोग ने एक याचिका दायर कर शीर्ष अदालत से इस बात की अनुमति मांगी थी कि क्‍यों न दो से ज्‍यादा बच्‍चे वाले व्‍यक्ति को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। क्‍या राजनीतिक दलों को यह निर्देश जारी करना संभव है कि वो ऐसे व्‍यक्ति को टिकट ही न दें।
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आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए जरूरी योग्‍यता के तहत एक नया शर्त जोड़ने को लेकर अदालत से विचार करने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनावी नियमों में एक नया शर्त जोड़ने की शीर्ष अदालत से अनुमति मांगी थी।
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चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत से पूछा था कि क्‍या यह संभव है कि राजनीतिक दलों को यह आदेश दिया जाए कि वो दो से अधिक बच्‍चे वाले पिता को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्‍याशी न बनाएं। इस याचिका पर शुरुआती सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया।

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