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आधार पर SC की फटकार, टेलीकॉम कंपनियों ने दी सफाई तो फंसी केंद्र सरकार

केंद्र सरकार और टेलीकॉम कंपनियों ने नया सिम लेने के लिए ग्राहकों को आधार नंबर देने के लिए मजबूर किया।

May 03, 2018 / 02:15 pm

Dhirendra

new sim
नई दिल्‍ली। नया सिम लेने के लिए आधार की अनिवार्यता मामले में केंद्र सरकार की गलत मंशा उभरकर सामने आई है। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब आधार की अनिवार्यता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद टेलीकॉम कंपनियों ने अदालत के समक्ष अपनी सफाई में कहा कि उन्‍हें सरकार की तरफ से ऐसा करने का निर्देश दिया गया था।
फटकार से पहले सरकार का आदेश
टेलीकॉम कंपनियों ने ये सफाई सरकार की तरफ से नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार के अलावा अन्य दस्तावेज स्वीकार करने का निर्देश देने के बाद दी है। कंपनियों के प्रबंधकों ने कहा कि नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार की अनिवार्यता कभी नहीं थी, बल्क‍ि हम सिर्फ सरकार के निर्देशानुसार सिम को री-वेरीफाई करने के लिए कह रहे थे। वेरिफाई करने के लिए आधार नंबरों की मांग की जा रही थी। टेलीकॉम कंपनियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नया सिम कार्ड लेने के लिए आधार कभी जरूरी था ही नहीं, बल्क‍ि यह सिर्फ री-वेरीफिकेशन के लिए था। वो भी सिर्फ ग्राहकों की जानकारी पुख्ता करने के लिए।
नए आदेश ने कंपनियों को उलझन में डाला
टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी सफाई में यहां तक कह दिया कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा था कि नया सिम लेने के लिए आधार जरूरी नहीं है। आधार की जगह अन्‍य कागजातों के आधार पर सिम कार्ड जारी किया जा सकता है। दूरसंचार सचिव के उक्‍त आदेश के बाद हम खुद उलझन में हैं। ऐसा इसलिए कि सरकार की तरफ से जारी पहले के आदेश और नए आदेश विरोधाभासी हैं।
सरकार ने मानी गलती
आपको बता दें कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने बताया था कि उसने टेलीकॉम कंपनियों को नया निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक अब आपको नया सिम कार्ड लेने के लिए सिर्फ आधार देना अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब आप आधार के अलावा अन्य दस्तावेज देकर भी नया सिम कार्ड ले सकते हैं। दरअसल मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने को लेकर सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही थी, लेकिन पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सरकार को फटकार लगाई। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हमने कभी भी सिम कार्ड को आधार से लिंक करने का निर्देश नहीं दिया था। इस पर सरकार ने अपनी गलती मानी और यह नया आदेश जारी किया है।

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