टेलीकॉम कंपनियों ने ये सफाई सरकार की तरफ से नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार के अलावा अन्य दस्तावेज स्वीकार करने का निर्देश देने के बाद दी है। कंपनियों के प्रबंधकों ने कहा कि नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार की अनिवार्यता कभी नहीं थी, बल्कि हम सिर्फ सरकार के निर्देशानुसार सिम को री-वेरीफाई करने के लिए कह रहे थे। वेरिफाई करने के लिए आधार नंबरों की मांग की जा रही थी। टेलीकॉम कंपनियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नया सिम कार्ड लेने के लिए आधार कभी जरूरी था ही नहीं, बल्कि यह सिर्फ री-वेरीफिकेशन के लिए था। वो भी सिर्फ ग्राहकों की जानकारी पुख्ता करने के लिए।
टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी सफाई में यहां तक कह दिया कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा था कि नया सिम लेने के लिए आधार जरूरी नहीं है। आधार की जगह अन्य कागजातों के आधार पर सिम कार्ड जारी किया जा सकता है। दूरसंचार सचिव के उक्त आदेश के बाद हम खुद उलझन में हैं। ऐसा इसलिए कि सरकार की तरफ से जारी पहले के आदेश और नए आदेश विरोधाभासी हैं।
आपको बता दें कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने बताया था कि उसने टेलीकॉम कंपनियों को नया निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक अब आपको नया सिम कार्ड लेने के लिए सिर्फ आधार देना अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब आप आधार के अलावा अन्य दस्तावेज देकर भी नया सिम कार्ड ले सकते हैं। दरअसल मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने को लेकर सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही थी, लेकिन पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सरकार को फटकार लगाई। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हमने कभी भी सिम कार्ड को आधार से लिंक करने का निर्देश नहीं दिया था। इस पर सरकार ने अपनी गलती मानी और यह नया आदेश जारी किया है।