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सुप्रीम कोर्ट का पटाखे पर दो टूक: दो घंटे की शर्त केवल दिल्ली-एनसीआर के लिए, समय बढ़ाने से इनकार

कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को अपने हिसाब से पटाखा फोड़ने के लिए दो घंटे का समय तय करने को कहा है। ग्रीन पटाखे केवल दिल्ली-एनसीआर में ही जलाए जाएंगे। देश के बाकी हिस्सों में जलेंगे सामान्य पटाखे।

Oct 30, 2018 / 02:26 pm

Dhirendra

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सुप्रीम कोर्ट का पटाखे पर दो टूक: दो घंटे की शर्त केवल दिल्ली-एनसीआर के लिए, समय बढ़ाने से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि ग्रीन पटाखे की शर्त केवल दिल्ली-एनसीआर के लिए है। देश के बाकी हिस्सों में सामान्य पटाखे जलाए जा सकेंगे। कोर्ट ने साथ ही पटाखा फोड़ने के दो घंटे के समय में बदलाव से इनकार कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पटाखा फोड़ने का समय रात आठ बजे से 10 बजे का तय किया था।
समय-सीमा तय करने की छूट
तमिलनाडु सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने समय में बदलाव को लेकर एक नया निर्देश जरूर जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में दिवाली के दौरान दो घंटे पटाखा छोड़ने का समय राज्य सरकार तय कर सकती है। तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर धार्मिक परंपरा का हवाला देते हुए सुबह के समय पटाखा फोड़ने की इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखे केवल दिल्ली-एनसीआर में ही जलाए जाएंगे। यह देश के अन्य हिस्सों पर लागू नहीं होगा। तमिलनाडु सरकार ने वकील बी विनोद खन्ना के मार्फत याचिका दायर कर शीर्ष अदालत के इस आदेश में संशोधन करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि राज्य में सुबह साढ़े चार बजे से लेकर सुबह साढ़े छह बजे तक भी पटाखे फोड़ने की इजाजत दी जाए।
ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध
आपको बता दें कि हाल ही में अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री को इजाजत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने ई-कॉमर्स पोर्टल्स को पटाखे बेचने से रोक दिया है। पटाखों को केवल लाइसेंस पाए ट्रेडर्स ही बेच सकते हैं। यह आदेश शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पर अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कम आवाज वाले पटाखे जलाने का आदेश दिया है ताकि प्रदूषण से मुक्ति मिल सके।

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