नोट अमान्यता मामला : केंद्र सरकार ने दायर की कैविएट
Published: Nov 10, 2016 09:08:00 pm
केंद्र सरकार ने कैविएट दायर करके कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह इस मामले
में कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले उसका भी पक्ष सुने
Delhi Rapists challenging Supreme Court death sent
नई दिल्ली। पांच सौ और एक हजार रुपए के नोटों को अमान्य किए जाने के केन्द्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में कैविएट दायर की है। न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को वकील संगम लाल पांडेय और शीर्ष अदालत के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विवेक नारायण शर्मा की याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करने का निर्णय लिया।
दोनों ने अपनी याचिका में कहा कि सरकार द्वारा अचानक नोटों के बंद करने के फैसले से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निजी अस्पताल पांच सौ और एक हजार रुपए के नोट लेने से मना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के इस आदेश को ‘तुगलकी फरमान’ करार देते हुए शीर्ष अदालत से इसे रद्द करने की अपील की है। इधर केंद्र सरकार ने कैविएट दायर करके कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह इस मामले में कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले उसका भी पक्ष सुने।