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सुप्रीम कोर्ट: राहुल गांधी की माफी मंजूर, नहीं चलेगा अवमानना का केस, बयान देते वक्‍त बरतें सावधानी

राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कहा था चोर
सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर लगाया था आरोप
शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी को सतर्कता बरतने की सलाह दी

Nov 14, 2019 / 04:55 pm

Dhirendra

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नई दिल्‍ली। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने रफाल के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की माफी मंजूर कर ली है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को हिदायत दी है कि राष्‍ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर संभलकर बयान दें। मुद्दों को समझने के बाद भी सार्वजनिक तौर पर बयान दें।

https://twitter.com/ANI/status/1194850437268037632?ref_src=twsrc%5Etfw
बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर की गई थी। बीजेपी सांसद लेखी ने आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए रफाल सौदे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़मरोड़ कर पेश किया, जिससे कोर्ट की अवमानना हुई है।
https://twitter.com/hashtag/Rafale?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों में बार-बार कहा है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। लेखी ने कहा था कि राहुल गांधी ने कोर्ट की आड़ लेकर पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी की थी और आरोप लगाया था। राहुल गांधी का यह बयान रफाल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया था। हालांकि इस मामले में राहुल गांधी ने बिना शर्त माफीनामा भी दाखिल किया था, लेकिन अदालत ने कोई राहत नहीं दी थी।
लेखी ने की थी कार्रवाई की मांग
सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की थी। वहीं मीनाक्षी लेखी की तरह से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी कोर्ट में दलील पेश की थी। उन्होंने कोर्ट से राहुल गांधी के माफीनामा को खारिज करने और कार्रवाई करने की मांग की थी। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि कोर्ट से दो बार डांट खाने के बाद राहुल गांधी ने तीसरा हलफनामा दाखिल कर अपने बयान पर कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है।
मुकुल रोहतगी ने कहा था कि राहुल गांधी को जेल भेजा जाए या निंदा या पेनाल्टी की सजा दी जाए या फिर राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दिया जाए।
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राहुल ने की मामला बंद करने की अपील

राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि राहुल गांधी ने शुरू में ही पहले हलफनामे में अपनी गलती मान ली थी और कोर्ट से खेद भी जताया था। ऐसा उन्होंने कोर्ट से अवमानना नोटिस जारी होने के पहले ही कर दिया था। सिंघवी ने कहा राहुल गांधी ने माफी मांगने या गलती मानने में कोई देरी नहीं की है और कोर्ट उनका हलफनामा स्वीकार करके उनके खिलाफ अवमानना मामला बंद कर दे।
राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है

सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दलीलें सुनने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मीनाक्षी लेखी अवमानना याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है।
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने रफाल डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला बोला था। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा थी कि चौकीदार चोर है।

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