सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की आलोचना की
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बात के लिए आलोचना की कि उसके आदेश के बावजूद मेडिकल कॉलेज को दाखिला लेने की अनुमति दी। कोर्ट ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ये न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले को लेकर हाईकोर्ट कोई भी अंतरिम आदेश पारित न करें। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 1 सितंबर को मेडिकल कॉलेज को छात्रों का दाखिला लेने की अनुमति देने का आदेश पारित कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायिक उल्लंघन माना
हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे हाईकोर्ट को न्यायिक उल्लंघन का दोषी पाया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ओवरसाइट कमेटी को इस मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिलीं थीं। जिसके बाद इस कमेटी ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को वर्ष 2017-18 के सत्र के लिए दाखिला नहीं देने की अनुशंसा की थी।
इसके बावजूद मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया संचालित की गई और 150 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। दरअसल जीजीआरसी मेडिकल कॉलेज में अनियमितताएं कई बार सामने आ चुकी है। प्रवेश के समय निर्धारित फीस से अधिक फीस वसूलने का भी मामला प्रकाश में आ चुका है। जिस पर जांच कमिटी गठित की गई थी।