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फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रखी कहीं ये बात-l
1. सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश जारी करते हुए कहा कि कल यानी 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट होगा।
2. शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट पूरा हो जाना चाहिए।
3. विधायकों के शपथ खत्म होने के तुरंत बाद बहुमत परीक्षण हो।
4. स्पीकर का चुनाव नहीं होगा। प्रोटेम स्पीकर के सामने फ्लोर टेस्ट हो।
5. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत परीक्षण में गुप्त मतदान नहीं होगा।
6. वोटिंग की प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए फ्टोर टेस्ट का लाइव टेलिकास्ट कराया जाए।
अंतरिम आदेश
बता दें कि महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वह अंतरिम आदेश है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर सकता है। आज फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमन्ना ने कहा कि संसदीय परंपरा में कोई दखल नहीं होना चाहिए। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह बनाए रखना होगा।