scriptSupreme court hearing today on appeal to cancel 124A sedition charges | देशद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अंग्रेजों का कानून, पूछा- क्या देश को अब भी इसकी जरूरत है? | Patrika News

देशद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अंग्रेजों का कानून, पूछा- क्या देश को अब भी इसकी जरूरत है?

locationजयपुरPublished: Jul 15, 2021 12:11:40 pm

भारतीय दंड संहिता के तहत देशद्रोह कानून (124A) को चुनौती देने वाली अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई।

Supreme Court
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि यह औपनिवेशिक (अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों को कुचलने के लिए बनाया गया) कानून है और इसकी जांच की जाएगी कि क्या यह कानून आजादी के 75 वर्ष बाद भी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि संविधान की इस धारा को जांचा जाएगा और इस पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
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