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असम NRC ड्राफ्ट से बाहर 10 फीसदी लोगों का दोबारा हो सत्यापन- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी के अंतिम मसौदे से बाहर लोगों को एक और मौका देने को कहा है। शीर्ष कोर्ट ने 4 सितंबर को रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है।

नई दिल्लीAug 28, 2018 / 07:07 pm

Prashant Jha

supreme court on assam nrc

असम NRC ड्राफ्ट से बाहर 10 फीसदी लोगों का दोबारा हो सत्यापन- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) के ड्राफ्ट से बाहर रह गए 10 फीसदी लोगों को एक बार फिर से मौका देने का आदेश दिया है। एनआरसी मुद्दे पर मचे विवाद के बीच शीर्ष कोर्ट ने ड्राफ्ट से बाहर रखे गए लोगों से 10 प्रतिशत को दोबारा सत्यापन करने का आदेश जारी किया है। जस्टिस रंजन गोगोई और आरएफ नरीमन की बेंच ने कहा कि NRC से बाहर रखे गए 10 प्रतिशत लोगों का फिर से सत्यापन कोर्ट के संतोष के लिए सिर्फ एक नमूना सर्वेक्षण है। इसके शेड्यूल पर फैसला बाद में होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर उठाए सवाल

शीर्ष कोर्ट ने NRC ड्राफ्ट के संबंध में दावे और आपत्तियां स्वीकार करने के लिए निर्धारित 30 अगस्त की तारीख को रद्द कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रसीजर में विरोधाभास होने पर सवाल उठाए हैं। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र के इस प्रस्ताव पर भी संदेह जाहिर किया जिसमें दावा करने वाले व्यक्ति को ड्राफ्ट में शामिल होने के लिए विरासत संबंधी अपने दस्तावेज को बदलने की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने असम एनआरसी समन्वयक से ड्राफ्ट से बाहर रखे गए लोगों का जिलेवार आंकड़ा पेश करने को कहा था। 14 अगस्त को केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि दावे और आपत्तियों को लेकर 40 लाख लोगों के बायॉमैट्रिक डीटेल्स इकट्ठा करने के बाद अलग पहचान पत्र बनाएगी।

4 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी के अंतिम मसौदे से बाहर रह गए 40 लाख लोगों को एक और मौका देने पर 4 सितंबर को रिपोर्ट देने को कहा। बेंच ने असम राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला को चार सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि रिपोर्ट सिर्फ अदालत में ही दाखिल होनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को तय की गई है।

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