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Swami Chinmayananda को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता के बयान की कॉपी देने से किया इनकार

 

एससी से स्वामी चिन्मयानंद को राहत की उम्मीद कम।
बयान की कॉपी देने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द।
एलएलएम की छात्रा का स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप।

नई दिल्लीOct 08, 2020 / 03:27 pm

Dhirendra

Swami chinmayanand

एससी से स्वामी चिन्मयानंद को राहत की उम्मीद कम।

नई दिल्ली। शाहजहांपुर निवासी एलएलएम छात्रा की ओर से लगाए गए एक गंभीर आरोप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ( Swami Chinmayananda ) को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को चिन्मयानंद से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि रेप पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की कॉपी उन्हें देना संभव नहीं है। न ही हम इस बात की इजाजत दे सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में सख्त तेवर अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के बयानों की कॉपी आरोपी चिन्मयानंद को देने के आदेश को भी रद्द कर दिया। इससे साफ है कि स्वामी चिन्मयानंद को रेप के मामले में राहत मिलने की उम्मीद न के बराबर है।
ये है मामला

आपको बता दें कि 24 अगस्त, 2019 को स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। रेप का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता लापता हो गई थी। तब पीड़िता के पिता ने शाहजहांपुर स्थित कोतवाली में स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था।
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5 करोड़ रंगदारी मांगने का केस

इससे पहले पूर्व स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने एक अज्ञात मोबाइल नंबर पर 5 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का मामला दर्ज करा दिया था।
SC ने लिया संज्ञान

स्थानीय पुलिस ने इस मामले में काफी समय बाद रेप पीड़िता को राजस्थान के दौसा से बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा पीड़िता को बरामद करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़िता को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था।
एसआईटी गठित

उत्तर प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करके उसे जांच कराने का निर्देश दिया था। एसआईटी ने तकरीबन 3 माह से चल रही इस जांच में स्वामी चिन्मयानंद के अलावा रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़िता समेत संजय, विक्रम और सचिन को जेल भेज दिया। जबकि बीजेपी के 2 नेताओं को भी रंगदारी मांगने के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
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बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 7 नवंबर, 2019 के आदेश के खिलाफ यह फैसला सुनाया है। इस मामले में शाहजहांपुर कानून की छात्रा की अपील पर फैसला अदालत ने यह आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि चिन्मयानंद सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान की प्रमाणित प्रति पाने के हकदार हैं।

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