उत्तरप्रदेश में मत्स्य पालकों को तालाब सुधार के लिए अनुदान
सामान्य जाति के मत्स्य पालकों को 20 प्रतिशत की दर से ऋण पर 60 हजार रूपये शासकीय अनुदान देने का प्रावधान है
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तालाब सुधार कार्य के लिए मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा सीमा 75 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा के साथ बैंकों से ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। आधिकारिक सूत्रो ने बताया कि इस ऋण पर 20 प्रतिशत शासकीय अनुदान की भी व्यवस्था है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए 25 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने बताया कि प्रथम वर्ष में मत्स्य पालन शुरू करते समय निवेश के लिए 50 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर की सीमा तक बैंक ऋण एवं सामान्य वर्गों को 20 प्रतिशत शासकीय अनुदान भी उपलबध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। सूत्रों के अनुसार सभी तालाबों के निर्माण में तीन लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है तथा सामान्य जाति के मत्स्य पालकों को 20 प्रतिशत की दर से इस ऋण पर 60 हजार रूपये शासकीय अनुदान देने का प्रावधान है।
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