पाक मीडिया के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सईद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की। इसमें उसने कहा था कि उसे लाहौर की जेल में रखा गया है,जबकि उसकी पेशी गुजरवाला में होती है।
हाफिज सईद ने सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि अगर उसे लाहौर के जेल में रखा जा रहा है। इसलिए मामले की सुनवाई भी यहीं होनी चाहिए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान,सरकार के एक वकील ने कहा कि उन्हें मामले को शिफ्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इसे मंजूरी दे दी।गौरतलब है कि हाफिज सईद ने मुंबई हमलों को अंजाम दिया था। इस हमले में कई विदेशी नागरिक मारे गए थे।