जाधव पर UPDATES:
पाकिस्तान कुलभूषण जाधव केस में प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र अदालत का दुरुपयोग कर रहा है
जाधव पर पाकिस्तान ने सारे नियम तोड़ दिए
बिना कॉउंसलर एक्सेस दिए कुलभूषण जाधव को हिरासत में रखा गया
जाधव को हिरासत में रखा जाना गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए
जाधव से जबरन बात को कबूलवाया गया
जाधव को वकील तक नहीं दिए गए
पाकिस्तान ने जांच के ब्योरो तक नहीं दिए
जाधव को नहीं दिया कॉउंसलर
कोर्ट में साल्वे ने कहा- कुलभूषण जाधव से उनके परिवार को जिस तरह से मिलाया गया। वह हास्यास्पद और निराशाजनक था। इसके खिलाफ पाकिस्तान को पत्र भी लिखा था, लेकिन पत्र का जवाब नहीं दिया
ICJ ने जाधव की सजा पर रोक लगाई थी आपको बता दें कि आईसीजे की 10 सदस्यीय खंड पीठ ने 18 मई 2017 में पाकिस्तान को मामले में निर्णय आने तक जाधव को सजा न देने को कहा था। आईसीजे ने 18 से 21 फरवरी तक इस मामले में सार्वजनिक सुनवाई का समय तय किया है।
क्या है कुलभूषण जाधव का मामला दरअसल पाकिस्तानी अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई जारी है। पाकिस्तान दावा करता आया है कि कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान का आरोप है कि कुलभूषण जाधव एक भारतीय नागरिक है जिसे ईरान से पाकिस्तान में जासूसी के लिए भेजा गया था। भारत ने पाकिस्तान के इन सारे दावों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान अंतरर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात का दावा करता आया है कि कुलभूषण जासूसी और तबाही फैलाने के उद्देश्य से पाकिस्तान आए थे।