scriptICJ में कुलभूषण मामले पर सुनवाई टली, जाधव पर पाकिस्तान ने तोड़े सारे नियम – भारत | Harish Salve representing India Kulbhushan Jadhav in ICJ | Patrika News
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ICJ में कुलभूषण मामले पर सुनवाई टली, जाधव पर पाकिस्तान ने तोड़े सारे नियम – भारत

कुलभूषण जाधव पर हेग के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई हो रही थी, जो अब टल गई है। सुनवाई के दौरान भारत की ओर से हरीश साल्वे दलील रखी।

Feb 19, 2019 / 08:09 am

Prashant Jha

kulbhushan jadhav icj

LIVE: आईसीजे में कुलभूषण जाधव मामले पर सुनवाई जारी, बिना जांच और सबूत के जाधव को सजा- भारत

हेग: पाकिस्तान जेल में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशल कोर्ट में आज सुनवाई हुई । इस कोर्ट में भारत और पाकिस्तान ने जाधव पर अपना-अपना पक्ष रखा। भारत की ओर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में वकील हरीश साल्वे ने कुलभूषण जाधव के पक्ष में अपनी दलील रखी। साल्वे ने कोर्ट के समक्ष कहा कि पाक मिलिट्री कोर्ट की सुनवाई सही नहीं है। बिना जांच और सबूत के जाधव को सजा दी गई है। कुलभूषण जाधव को रिहा किया जाए। किसी जांच का कोई ब्योरा नहीं है।

जाधव पर UPDATES:

पाकिस्तान कुलभूषण जाधव केस में प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र अदालत का दुरुपयोग कर रहा है

जाधव पर पाकिस्तान ने सारे नियम तोड़ दिए

बिना कॉउंसलर एक्सेस दिए कुलभूषण जाधव को हिरासत में रखा गया

जाधव को हिरासत में रखा जाना गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए

जाधव से जबरन बात को कबूलवाया गया

जाधव को वकील तक नहीं दिए गए

पाकिस्तान ने जांच के ब्योरो तक नहीं दिए

जाधव को नहीं दिया कॉउंसलर

कोर्ट में साल्वे ने कहा- कुलभूषण जाधव से उनके परिवार को जिस तरह से मिलाया गया। वह हास्यास्पद और निराशाजनक था। इसके खिलाफ पाकिस्तान को पत्र भी लिखा था, लेकिन पत्र का जवाब नहीं दिया

https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/ANI/status/1097436361035079680?ref_src=twsrc%5Etfw
ICJ ने जाधव की सजा पर रोक लगाई थी

आपको बता दें कि आईसीजे की 10 सदस्यीय खंड पीठ ने 18 मई 2017 में पाकिस्तान को मामले में निर्णय आने तक जाधव को सजा न देने को कहा था। आईसीजे ने 18 से 21 फरवरी तक इस मामले में सार्वजनिक सुनवाई का समय तय किया है।
क्या है कुलभूषण जाधव का मामला

दरअसल पाकिस्तानी अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई जारी है। पाकिस्तान दावा करता आया है कि कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान का आरोप है कि कुलभूषण जाधव एक भारतीय नागरिक है जिसे ईरान से पाकिस्तान में जासूसी के लिए भेजा गया था। भारत ने पाकिस्तान के इन सारे दावों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान अंतरर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात का दावा करता आया है कि कुलभूषण जासूसी और तबाही फैलाने के उद्देश्य से पाकिस्तान आए थे।

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