30 हजार से 1.5 मिलियन रूबल तक का हो सकता है जुर्माना
बता दें कि नए कानून के मुताबिक इन कानूनों का उल्लंघन करने वाले शख्स पर 30 हजार से चार लाख रूबल (466-6,215 डॉलर), अधिकारियों पर 60 हजार से 9 लाख रूबल (932-13,985 डॉलर) और कानूनी संस्थाओं पर दो लाख से 1.5 मिलियन रूबल (3,108-23,309 डॉलर) तक भिन्न-भिन्न प्रकार का जुर्माना लगाया जा सकता है। नए कानून में यह बताया गया है कि कानूनों के तहत अभियोजकों के पास फर्जी समाचारों के कारण खतरे के मानदंड निर्धारित करने की शक्ति भी होगी। अभियोजकों को अगर झूठी और समाज के लिए खतरनाक जानकारी ऑनलाइन मिलती है तो वे दूरसंचार वॉचडॉग रोजकोमनादजोर से अनुरोध कर सूचना स्रोतों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर सकते हैं। बता दें कि यह कानून उन सूचनाओं के प्रसार पर प्रतिबंध लगाएगा जो ‘विश्वसनीय रिपोर्ट की आड़’ में लोगों के जीवन या स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और सार्वजनिक व्यवस्था या सार्वजनिक कामकाज के संचालन में बाधा डालती हैं।
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