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सूडान: पूर्व राष्ट्रपति उमर अल-बशीर को भ्रष्टाचार के मामले में दो साल जेल की सजा

सूडान के 75 वर्षीय पूर्व राष्‍ट्रपति बशीर अप्रैल से ही हिरासत में हैं
भ्रष्‍टाचार के जिस मामले में उन्हें सजा हुई है वह नरसंहार और हत्‍याओं के मामलों से अलग है

नई दिल्लीDec 15, 2019 / 08:01 am

Anil Kumar

खार्तूम। भ्रष्टाचार और मनी लॉंड्रिंग के मामले में सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर अल-बशीर (Omar al-Bashir) को अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उमर अल-बशीर पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें से पहले में यह सजा सुनाई गई है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बशीर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (International Criminal Court) में भी युद्ध अपराध एवं नरसंहारों के आरोपों में वांछित हैं। ये अपराध साल 2000 में हुए डारफूर संघर्ष से जुड़े हैं।

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इन सबके बीच सूडानी सेना ने कहा है कि वह संगीन मामलों में आरोपी पूर्व राष्ट्रपति बशीर को ICC के समक्ष प्रत्‍यर्पित नहीं करेगी, क्योंकि भ्रष्‍टाचार के जिस मामले में उन्हें सजा हुई है वह नरसंहार और हत्‍याओं के मामलों से अलग है।

बता दें कि इस साल की शुरुआत में बशीर को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया गया था और तख्तापलट के बाद उनके घर से लाखों डॉलर, पाउंड और यूरो की रकम जब्‍त की गई थी।

अप्रैल से हिरासत में हैं पूर्व राष्ट्रपति बशीर

आपको बता दें कि सूडान के 75 वर्षीय पूर्व राष्‍ट्रपति बशीर अप्रैल से ही हिरासत में हैं। इधर जब कोर्ट बशीर को लेकर फैसला सुनाती उससे पहले ही उनके समर्थकों ने अदालत की कार्यवाही बाधित करने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाबलों ने उन्‍हें कोर्ट रूम से बाहर खदेड़ दिया।

अप्रैल में सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सेना ने तख्तापलट करते हुए उन्हें पद से हटा दिया था और फिर जेल में डाल दिया था।

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रक्षा मंत्री अवद इब्ने औफ ने बशीर की जगह अंतरिम सैन्य परिषद के दो साल के लिए शासन करने की बात कही थी और फिर सूडान में तीन महीने के लिए आपातकाल घोषित कर दिया गया था।

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