बिना दस्तावेजों के आधार बनवाने की सुविधा के तहत अब सारी जिम्मेदारी इंट्रोड्यूसर की होगी। ये वो व्यक्ति होगा जिसे रजिस्ट्रार की ओर से वहां के ऐसे निवासियों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा जिनके पास PoI या PoA नहीं है। प्रक्रिया के तहत इंट्रोड्यूसर के पास आधार कार्ड होना जरूरी होगा। साथ ही किसी आवेदक के साथ उसका पंजीकरण सेंटर पर मौजूद रहना भी आवश्यक होगा।
आवेदक योग्य है या नहीं इसकी पहचान भी इंट्रोड्यूसर को ही करनी होगी। इसके लिए उन्हें आवेदक की पहचान और अड्रेस कंफर्म करना होगा। इसके बाद एनरोलमेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर कराने होंगे। UIDAI की ओर से जारी नए नियम के तहत इंट्रोड्यूसर आवदेक के नाम एक सर्टिफिकेट जारी करेगा जिसकी वैलिडिटी तीन महीने होगी। इसी के जरिए आधार कार्ड बन पाएगा।