scriptFast track court sentenced in Moradabad : बहू से दुष्कर्म के आरोपी ससुर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा | Fast track court sentenced father-in-law to ten years for rape daughter-in-law in Moradabad | Patrika News
मुरादाबाद

Fast track court sentenced in Moradabad : बहू से दुष्कर्म के आरोपी ससुर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

Fast track court sentenced in Moradabad दुष्कर्म के एक मामले में जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा के साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मुकदमा 2014 में दर्ज किया था। फास्ट ट्रैक अदालत में 8 साल बाद आरोपी को सजा सुनाई गई। दुष्कर्म का आरोपी हाईकोर्ट से जमानत पर चल रहा था। अदालत ने फैसला सुनाने के बाद आरोपी को हिरासत में लेने के आदेश दिए।

मुरादाबादSep 15, 2022 / 02:32 pm

Kamta Tripathi

Fast track court sentenced in Moradabad : बहू से दुष्कर्म के आरोपी ससुर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

Fast track court sentenced in Moradabad : बहू से दुष्कर्म के आरोपी ससुर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

Fast track court sentenced in Moradabad जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम में बहू से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपित ससुर को दोषी ठहराते हुए दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र में तौफीक पहाड़ी के खिलाफ एक युवती ने 11 नवंबर 2014 को मुकदमा दर्ज करते हुए तौफीक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में तौफीक को हाईकोर्ट से जमानत पर रिहाई मिली।
रिहा होते ही तौफीक ने युवती से बदला लेने की ठान ली। एक रात युवती के घर पहुंचा और उसकी छोटी बहन का अगवाकर ले गए। आरोपी ने अपने बेटे के संग उसका निकाह करा दिया। मौका मिलते ही तौफीक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पर एक रोज पीड़िता ने उसके चंगुल से भागकर पुलिस के पास पहुंचकर सारी जानकारी दी। इस मामले की सुनवाई मुरादाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम योगेन्द्र चौहान की अदालत में हुई। एडीजीसी अशोक कुमार यादव ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

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पीड़िता का कहना था कि शफीक व शान राजा को दुष्कर्म की घटना में आरोपियों के नाम लिए। बचाव पक्ष ने बताया कि पीड़िता की बहन से बदला लेने के लिए घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी पीड़िता का ससुर है पर उसे जबरन फंसाया गया है। पर सरकारी पक्ष ने दलील दी कि कोर्ट में पीड़िता के बयान और अन्य गवाहों ने बयान दिए। आरोपी ने बड़ी बहन से बदला लेने के लिए छोटी बहन से बेटे का निकाह कराकर दुष्कर्म किया। अदालत ने दोनों पक्ष जानने के बाद तौफीक को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया हैं।

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