इसलिए लगा जुर्माना
क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने बताया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने 11 अप्रैल 2019 को अगवानपुर स्थित जीनस पेपर मिल का औचक निरीक्षण किया। टीम के निरीक्षण में भूजल का गलत तरीके से दोहन करने का मामला पकड़ में आया। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी लिए बिना ही 16 माह तक मिल में क्षमता से दोगुना उत्पादन का कार्य किया जा रहा था।
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दाखिल की थी याचिका
इसी मामले को लेकर दिल्ली के सीलमपुर निवासी पर्यावरण कार्यकर्ता आदिल अंसारी ने एनजीटी कोर्ट में याचिका दाखिल की। एनजीटी कोर्ट ने केंद्रीय टीम की निरीक्षण रिपोर्ट को आधार मानते हुए जीनस पेपर मिल पर कार्रवाई के आदेश जारी किए। जिसके बाद उत्तर प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी ने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए जीनस पेपर मिल पर दो करोड़ 51 लाख 68 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है। इसके साथ ही पेपर मिल में लगे भूजल दोहन के कनेक्शन को तत्काल बंद करने का आदेश भी जारी किया है।
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पहले भी हुई कार्रवाई
यहां बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नगर निगम पर भारी जुर्माना लगा चुका है। अब मिल पर कार्रवाई से जनपद के अन्य संस्थानों में हड़कंप मचा हुआ है।