चिकित्सक की गुंडागर्दी, बंधक बनाकर नेवी जवान को बेरहमी से पीटा
– पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने नंबर लगाने गए था पीडि़त – सीसीटीवी कैमरे में चिकित्सक व उसके स्टाफ की गुंडागर्दी कैद
चिकित्सक की गुंडागर्दी, बंधक बनाकर नेवी जवान को बेरहमी से पीटा
मुरैना. अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने से पूर्व राणा अल्ट्रासाउंड पर नंबर लगाने गए नेवी जवान की चिकित्सक व उनके स्टाफ ने घेर लिया और बंधक बनाकर बेरहमीं से पीटा। सीसीटीवी कैमरे का दृश्य देखकर हर किसी रूह कांप जाएगी। चिकित्सक स्वयं व उसका स्टाफ जमीन पर पटक पटककर नेवी जवान पर लात घूसा बरसाते नजर आ रहे हैं। विडंवना इस बात की है कि शहर के कुछ चिकित्सक गुंडागर्दी करने वाले चिकित्सक की पैरवी करने थाने तक पहुंच गए और क्रॉस कायमी की मांग करने लगे। शहर में कोई भी चिकित्सक कुछ भी कर दे, वह गलत हो या सही, उसकी वकालत के लिए कुछ चिकित्सक तुरंत एकत्रित हो जाते हैं जबकि पहले सच्चाई का पता करना चाहिए, उसके बाद भले ही पैरवी करते रहे।
पुलिस के अनुसार नेवी का सैनिक अजय (२५) पुत्र धर्म सिंह राजावत निवासी जिम चौराहे के पास वनखंडी रोड संजय कॉलोनी सोमवार की सुबह पौने ग्यारह बजे अपनी पत्नी प्रियंका राजावत का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए नंबर लगाने डॉ. संजय राणा के क्लीनिक रोशन कुटी में गया था। जहां संदीप शर्मा नंबर लगा रहा था तभी अजय ने कहा कि मुझे भी अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराना हैं, मेरा भी नंबर लगा दो तो वह बोला कि नंबर डॉक्टर लगाएंगे तो उसे बोला कि मैं बहुत देर से परेशान हो रहा हूं, मेरा भी नंबर लगा दो। इसी बात पर डॉ. संजय राणा एवं उनके स्टाफ महेन्द्र प्रजापति, विक्रम सिंह राणा, संदीप शर्मा व दो अन्य व्यक्ति आ गए और एक राय होकर गालियां देते हुए लात घूसा व थप्पड़ से अजय राजावत की मारपीट करने लगे। जब अजय ने वहां से निकलने का प्रयास किया तो उन्होंने उसको जमीन पर पटक लिया और पूरा स्टाफ लात घूसों से मारपीट करता रहा। एक बार तो कमरे भी खींचकर ले गए। डॉ. संजय राणा बार बार मुझे जान से मारने की धमकी देता रहा। झगड़े के दौरान फरियादी का मोबाइल भी गिर गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पैथोलॉजी से कुछ स्टाफ को पूछताछ के लिए थाने ले गई।
इनके खिलाफ हुआ मामला दर्ज
सिटी कोतवाली पुलिस ने फरियादी अजय राजावत की रिपोर्ट पर आरोपी डॉ. संजय राणा, विक्रम राणा, महेन्द्र प्रजापति, संदीप शर्मा व दो अन्य के खिलाफ भादंसं की धारा २९४, ३२३, ३४२, ३४१, ५०६ व बलवा की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।