रखने होंगे ये दस्तावेज
वाहन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, driving license रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस सर्टिफिकेट nsurance certificate और पॉल्यूशन Pollution अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। डीएल और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ओरिजनल होने चाहिए। आरसी और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी रखनी होगी।