scriptबाइक पर पीछे बैठी सवारी के लिए मुंबई में हेल्मेट अनिवार्य | Helmet mandatory in Mumbai for bike riding | Patrika News
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बाइक पर पीछे बैठी सवारी के लिए मुंबई में हेल्मेट अनिवार्य

लोगों की जान बचाने की कवायद

मुंबईMay 25, 2022 / 07:55 pm

Chandra Prakash sain

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नियम उल्लंघन पर 500 रुपए जुर्माना, 3 महीने के लिए सस्पेंड होगा लाइसेंस

मुंबई. मोटर साइकिल (बाइक) Motorcycle व स्कूटर Scooter पर पीछे बैठी सवारी (पिलियन राइडर) के लिए भी आर्थिक राजधानी मुंबई में हेल्मेट helmet पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नियम पर अमल के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 15 दिन का समय दिया है। इसके बाद नियम उल्लंघन पर 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को यह आदेश जारी किया। सरकार पहले ही इसे मंजूर दे चुकी है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हेल्मेट पहनना बाइक चालक और उसके पीछे बैठी सवारी के हित में है। अधिसूचना में पुलिस ने यह भी कहा है कि अनिवार्य होने के बावजूद ज्यादातर दोपहिया चालक हेल्मेट नहीं पहनते। हेल्मेट नहीं लगाने की वजह से सड़क हादसों में घायलों-मृतकों की संख्या बढ़ी है। पगड़ी धारण करने वाले सिख समुदाय के लोगों को हेल्मेट की अनिवार्यता से छूट दी गई है। नए नियम पर अमल के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 15 दिन का समय दिया है। इसके बाद नियम उल्लंघन पर 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। गौरतलब है कि देश के कई शहरों में वाहन चालक और पीछे की सवारी के लिए हेल्मेट अनिवार्य है। कई जगह तो पीछे की सवारी के रुप में बैठने वाले पांच साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी हेल्मेट अनिवार्य कर दिया है।

रखने होंगे ये दस्तावेज
वाहन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, driving license रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस सर्टिफिकेट nsurance certificate और पॉल्यूशन Pollution अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। डीएल और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ओरिजनल होने चाहिए। आरसी और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी रखनी होगी।

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