maha:दो दिन से कम पानी में रहने वाले को बाढ़ मदद का लाभ नहीं
दो दिन पानी में रहने वाले को सरकारी मदद फडणवीस सहित सरकारी तंत्र का मजाक बनाने वाला कार्टून वायरल वर्ष 2014 में जारी नियमावली में जो लोग 7 दिन तक पानी में रहे , उन्हें ही खाद्य सामग्री और कपडे आदि के लिए तत्काल मदद मुहैया कराई जाती रही.
नए नियमावली में तत्काल सरकारी मदद के लिए दो दिन तक पानी में रहने वाले पीड़ित को ही पात्र माना गया है।
साथ ही पहले उन्हें 3 हजार रुपये तक मिलता था लेकिन अब 10 हजार रुपये किया गया है।
maha:दो दिन से कम पानी में रहने वाले को बाढ़ मदद का लाभ नहीं
मुंबई। कोल्हापुर ,सांगली और सतारा में बाढ़ में डूब रहे लोगों को मदद देने के लिए सरकार की ओर से जारी नियमावली में न्यूनतम दो दिन तक पानी में रहने वाले को ही पात्र माना गया है। अमानवीय माने जा रहे इस नियमावली का विपक्ष सहित तमाम लोग जम विरोध करते हुए आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच एक कार्टून भी जारी कर विपक्ष ने सरकारी तंत्र का मजाक उड़ाया है।
विपक्ष ने जो कार्टून जारी किया है उसमे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पीड़िता को पूछ रहे हैं कितना दिन पानी में थे , पीड़िता का जवाब था एक दिन , तो फडणवीस कह रहे हैं कि फिर तुम सरकारी मदद के लिए पात्र नहीं हो। बड़ी तेजी से यह फोटो वायरल हुआ है।
कोल्हापुर ,सतारा सांगली में बाढ़ आपदा में प्रभावित हुए लोगों को राहत देने के लिए गुरूवार को बैठक कर नियमावली को मंजूर किया। लेकिन जब विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए तब पुनः नियमावली में सुधार कर जारी किया गया। वर्ष 2014 में जारी नियमावली में जो लोग 7 दिन तक पानी में रहे है उन्हें ही खाद्य सामग्री और कपडे आदि के लिए तत्काल मदद मुहैया कराई जाती रही हैं। लेकिन गुरूवार को उसी नियमावली में बदलाव कर सरकार ने मंजूरी दी है । नए नियमावली में तत्काल सरकारी मदद के लिए दो दिन तक पानी में रहने वाले पीड़ित को ही पात्र माना गया है। साथ ही पहले उन्हें 3 हजार रुपये तक मिलता था लेकिन अब 10 हजार रुपये किया गया है।
इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार का घेराव किया है। विपक्ष ने भी कार्टून बनाकर सरकार की खिंचाई शुरू किया। कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि सरकार को बाढ़ में डूब रहे लोगों की चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री आगामी विधान सभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे तबतक कोल्हापुर और सांगली आधे से ज्यादा डूब गया। अब वही पुराना नियमावली जारी कर लोगों को मदद देने जा रहे है। जिससे आधे से ज्यादा पीड़ित मदद से वंचित रह जायेंगे।
इस बारे में आपदा राहत विभाग के मंत्री सुभाष देशमुख ने कहा कि सरकार ने नियमावली में बदलाव किया है। पहले 7 दिन तक पानी में रहने वाले पीड़ित को ही मदद मिलता था। मदद भी बहुत काम 3 हजार रुपये तक ही मिलता था। लेकिन हमने अब न्यूनतम दो दिन पानी मदद की रकम भी 10 हजार रुपये किया है।