बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद अब राज्यसभा चुनाव की तरफ महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भी नवाब मलिक और अनिल देशमुख मतदान नहीं कर सकेंगे। इससे पहले पिछले सप्ताह ही स्पेशल कोर्ट ने मलिक और देशमुख को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की इजाजत नहीं दी थी। राज्य में विधान परिषद का चुनाव 20 जून को है। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
गौर हो कि एनसीपी के दोनों नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सभी पक्षों की दलील सुनीं थी और शुक्रवार को फैसला सुनानें के लिए कहा था। मलिक कि तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई कोर्ट में पेश हुए। ईडी ने अनिल देशमुख को नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था। जबकि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को इसी वर्ष 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अरेस्ट किया था। मलिक ने अब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है।
दूसरी तरफ नवाब मलिक की मुश्किलें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बर्खास्त करने की याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बावजूद नवाब मलिक ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है।
महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, राम शिंदे, श्रीकांत भारतीय और उमा खापरे मैदान में हैं। शिवसेना ने सचिन अहीर, आमशा पाडवी को टिकट दिया है। जबकि एनसीपी की तरफ से एकनाथ खडसे और रामराजे निंबालकर उम्मीदवार हैं। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी क्षमता से एक अधिक उम्मीदवार मैदान में उतारा है। जिसके कारण मतदान की स्थिति बन गई है।