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मुंबई

Maharashtra OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, 367 जगहों पर बिना OBC आरक्षण के होंगे चुनाव

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी हुई है। इसी बीच अदालत ने आज यह भी साफ कर दिया कि आरक्षण की इजाजत मिलने से पहले जिन 367 जगहों चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है। वहां पर बिना रिजर्वेशन के ही इलेक्शन होंगे।

मुंबईJul 28, 2022 / 04:02 pm

Subhash Yadav

Maharashtra OBC Reservation: महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर एक अहम आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 367 जगहों पर चुनावों को लेकर जहां पहले अधिसूचना जारी हुई थी वहां बिना आरक्षण चुनाव होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के फैसले से पहले ही यहां इलेक्शन की अधिसूचना जारी हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के साथ ही कहा कि जिन जगहों पर पहले ही चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी वहां के लिए नए सिरे से अधिसूचना नहीं जारी हो सकती है। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि अगर राज्य चुनाव आयोग ने ऐसा किया तो यह कोर्ट की अवमानना होगी। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग को आज फटकारा भी है।
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गौर हो कि महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने आरक्षण जारी करने के लिए दोबारा अधिसूचना जारी करने का निर्णय किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत माना है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन उन चुनावों में दखल नहीं दे सकता है जहां पहले ही अधिसूचित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को बंठिया आयोग की महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में 27 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण लागू करने की सिफारिशों को हरी झंडी दी थी। साथ ही कहा था कि दो सप्ताह के भीतर सूबे में स्थानीय निकाय चुनाव अधिसूचित किये जाएं।
महाराष्ट्र में मौजूदा समय में ओबीसी की संख्या 38 फीसदी है। यही कारण है कि आरक्षण के मसले पर लगातार बयानबाजी भी होती रही है। राज्य की शिंदे-बीजेपी सरकार और विपक्षी पार्टियों ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था।
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