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OBC Reservation: ओबीसी राजनीतिक आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आ सकता है बड़ा फैसला

ओबीसी राजनीतिक आरक्षण को लेकर 19 जनवरी बुधवार को शीर्ष अदातल में अहम सुनवाई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही हैकि OBC Reservation को लेकर अहम फैसला आ सकता है।

Jan 19, 2022 / 02:00 pm

धीरज शर्मा

OBC Political Reservation hearing In Supreme Court

OBC Political Reservation hearing In Supreme Court

ओबासी राजनीतिक आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। खास तौर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की नजरें में सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले पर टिकी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 15 दिसंबर 2021 को दिए गए अपने फैसले में ओबीसी वर्गों के लिए राजनीतिक आरक्षण रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायाल ने इन राज्यों से कहा था कि वे पहले ओबीसी वर्ग से जुड़े इम्पिरिकल डेटा एकत्र करें। उसके बाद आरक्षण दें।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश सरकार ने विधानमंडल में एक प्रस्ताव लाकर राज्यपाल के जरिए चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि, जब तक इस संबंध में अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं होता तब तक आगामी चुनावों टाल दिया जाए।

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वहीं इसी तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रस्ताव पास किया था। महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण के मद्देनजर नई याचिका दायर की है जिसमें अदालत से 15 दिसंबर के फैसले को वापस लेने के मांग की गई।
केंद्र सरकार भी कर चुकी अपील

वहीं केंद्र सरकार भी इस आदेश को वापस लेने या उसे संशोधित करने की अपील कर चुकी है। 15 दिसंबर के अपने आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने 6 दिसंबर के आदेशों पर किसी भी तरह की तब्दीली करने से मना कर दिया था।

इस आदेश के मुताबिक कोर्ट ने स्थानीय निकायों के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षित सीटों से जुड़े अध्यादेश पर अगले आदेश तक रोक लगाई थी। इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट इस पुनर्विचार याचिका पर क्या फैसले लेती है, उस पर दोनों राज्यों की नजरें टिकी हुई हैं।
क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के खत्म कर दिया है। यही नहीं शीर्ष अदालत ने निर्देशित किया है कि रिजर्वेशन की अधिकतम सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती। वहीं सर्वोच्च अदालत ने ओबीसी आरक्षण के दावे के पक्ष में राज्य को इम्पीरिकल डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया है। इस डेटा से यह साफ हो जाएगा कि किसी भी राज्य में किसी जाति को क्यों पिछड़ी जाति मानी जाए। वहीं राज्य सरकारें इस डाटा को एकत्र करने के लिए भी समय मांग रही हैं।
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हालांकि राज्यों के सामने ये चुनौती भी है कि केंद्र की ओर से जातीय जनगणना पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में जबतक इम्पीरिकल डेटा जुटाए नहीं जाते, तब तक किसी भी आबादी को राजनीतिक तौर पर पिछड़ा वर्ग नहीं माना जा सकता।

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