एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, विधानसभा के सचिव, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस सहित अन्य को नोटिस भेजा है। साथ ही कोर्ट ने सभी को पांच दिन के भीतर जवाब देने के लिए भी कहा है। इससे पहले शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके साथ 39 विधायक हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अल्मत में है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिलहाल शिंदे गुट को राहत मिली है। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे और सभी 39 विधायकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए। शिंदे गुट को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। अब 11 जुलाई को निर्णय होगा कि उन्हें महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर के समक्ष पेश होना होगा या फिर नहीं।
दूसरी तरफ शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के खिलाफ दाखिल याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। इस याचिका में कहा गया था कि बागी विधायकों ने अपने पद के दायित्वों को नजरअंदाज किया है। कोर्ट ने कहा कि हम केस को बाद में देखेंगे।
राज्य के सियासी संकट के बीच बागी विधायकों को आज अयोग्य ठहराये जाने वाले नोटिस पर 5 बजे तक जवाब देना था। लेकिन उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई तक रोक लगाई जाती है। इस फैसले से साफ है कि इन विधायकों को अब अयोग्य करार नही दिया जा सकता है।