ज्ञात हो कि तहसील का प्रशासनिक मुखिया तहसीलदार होता है। उपतहसील कार्यालयों में राजस्व न्यायालय संबंधी कार्य के लिए नायब तहसीलदार तहसीलदार के अधिकार एवं शक्तियों का उपयोग करता है और प्रकरण दर्ज कर उभय पक्षों की सुनवाई पश्चात आदेश पारित करता है, लेकिन विडंबना है कि उक्त न्यायालय को खुद के द्वारा दिये गये आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि देने का अधिकार नहीं मिला है। इसका खामियाजा 77 गॉव के किसानो एवं भू-स्वामियों को उठाना पड़ रहा है। शासन को किसानों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर नकल उपलब्ध कराने पहल करने की आवश्यकता है।
&इस मामलें में उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन लेकर व्यवस्था बनाई जाएगी।
आशुतोष चतुर्वेदी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोटा