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मुंगेली

एक ऐसा कार्यालय जहाँ अपने ही दिए आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि देने का नही है अधिकार, नक़ल शाख़ा न होने से किसान परेशान

उपतहसील कार्यालय को अपने ही किये आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि देने का नही है अधिकार

मुंगेलीMay 29, 2019 / 11:51 am

Amil Shrivas

sakri

एक ऐसा कार्यालय जहाँ अपने ही दिए आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि देने का नही है अधिकार, नक़ल शाख़ा न होने से किसान परेशान

एक दस्तावेज निकालने लगता है सात दिन,सकरी में नकल शाखा खोलने की उठ रही मॉग

77 गॉव के किसानो को नकल निकलवाने होती है परेशानी,सकरी में नकल सुविधा देने उठ रही मांग

सकरी. आवश्यक कार्य के लिए किसानों को प्रकरण के सत्यापित दस्तावेजों की प्रलिलिपि की आवश्यकता होती है, लेकिन सकरी-गनियारी उपतहसील कार्यालय में नकल शाखा नहीं होने के कारण सकरी एवं गनियारी के भू-स्वामियों को नकल आवेदन लगाने के लिए उपतहसील कार्यालय में आवेदन देकर दस्तावेज तखतपुर जाने एवं वहॉ से पास हो कर आने के बाद दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि मिलती है। प्रकिया के दौरान पॉच से सात दिन का समय लग जाता है, जिसके कारण किसानों का समय भी बर्बाद होता है और आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। इससे परेशान किसानों ने सकरी एवं गनियारी में नकल शाखा की मांग की है। 
मामला कोटा अनुविभाग के अन्तर्गत उपतहसील कार्यालय सकरी एवं गनियारी का है। सकरी उपतहसील अन्तर्गत 17 पटवारी हल्का एवं 47 गंाव आता है। इसी तरह गनियारी उपतहसील कार्यालय में पटवारी हल्का 12 एवं 30 गॉव आते हैं। यहां के किसान एवं भू-स्वामियों को अधिकार अभिलेख, संशोधन पंजी, नामांतरण पंजी, सीमांकन प्रतिवेदन की आवश्यकता पडऩे पर नकल निकालने के लिए पहले उपतहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार से मार्किंग कराकर आवेदन लगाना पड़ता है। जब उपतहसील कार्यालयों में पॉच से सात नकल आवेदन इक्ठठे हो जाते है तब कार्यालय के कर्मचारी इन आवेदनों को लेकर तहसील कार्यालय तखतपुर जाते हैं। वहॉ कार्य की अधिकता होने की स्थिति में 5 से 7 दिन का समय दस्तावेजों के सत्यापित प्रतिलिपि पुन: उपतहसील कर्यालय में आती है। तब जाकर किसानों को अपने ही दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त होती है। जबकि अगर सकरी उपतहसील कार्यालय में ही अगर नकल उपलब्ध करा दिया जाये तो अधिकतम दो दिन के अंदर किसानों को नकल मिल सकता है। प्रक्रिया की पेचिदिगियों से परेशान ग्रामीण अब सकरी में नकल शाखा खोलने की मॉग करने लगे है। सकरी निवासी राहुल श्रीवास ने बताया कि वो नकल निकलवाने आया है उसे अपने सीमांकन रिर्पोट के सत्यप्रतिलिपि न्यायालयीन कार्य हेतू जल्दी चाहिए लेकिन तखतपुर से नकल निकलने के कारण 5 दिन का समय लगेगा। इसके लिए उसे तखतपुर जाकर भागदौड़ भी करना पड़ेगा।
सेवा सहकारी समिति सकरी के अध्यक्ष एवं बहतराई के किसान संतोष कौशिक ने बताया कि तखतपुर से नकल मिलने के कारण आवश्यक कार्य रूके रहते है जिस कारण उन्हे आर्थिक विषमताओ का सामना भी करना पड़ता है।
सत्यापित प्रतिलिपि देने तक का अधिकार नहीं
ज्ञात हो कि तहसील का प्रशासनिक मुखिया तहसीलदार होता है। उपतहसील कार्यालयों में राजस्व न्यायालय संबंधी कार्य के लिए नायब तहसीलदार तहसीलदार के अधिकार एवं शक्तियों का उपयोग करता है और प्रकरण दर्ज कर उभय पक्षों की सुनवाई पश्चात आदेश पारित करता है, लेकिन विडंबना है कि उक्त न्यायालय को खुद के द्वारा दिये गये आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि देने का अधिकार नहीं मिला है। इसका खामियाजा 77 गॉव के किसानो एवं भू-स्वामियों को उठाना पड़ रहा है। शासन को किसानों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर नकल उपलब्ध कराने पहल करने की आवश्यकता है।
&इस मामलें में उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन लेकर व्यवस्था बनाई जाएगी।
आशुतोष चतुर्वेदी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोटा

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