ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होगा 10 गुना जुर्माना, लगेंगे इतने रुपए
सड़क दुर्घटना रोकने किए गए नए प्रावधान
मुंगेली. देश भर में बढ़ रहे सडक़ हादसों के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल 2019 संसद में पास हो गया। बिल में ट्रैफिक नियमों को तोडऩे वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का प्रावधान है। जुर्माने की रकम 10 गुना तक बढ़ा दी गई है, यानी अब अगर आपने लापरवाही में ट्रैफिक नियम तोड़ा तो बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती है।
देश में सबसे ज्यादा बिना हेमलेट टू-व्हीलर चलाने का मामला सामने आता है। अब तक बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 100 रुपये का जुर्माना लगता था, लेकिन अब सडक़ पर बिना हेलमेट पकड़े जाने पर सीधा 1000 रुपए का चालान होगा। साथ ही तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है। बिना लाइसेंस के पकड़े जाने पर 500 की जगह 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के अनधिकृत वाहन चलाने पर 1000 रुपए की जगह अब 5000 रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं बिना योग्यता गाड़ी चलाने पहले 500 रुपए के जुर्माना को 10 हजार रुपये कर दिया गया है। ओवरसाइज वाहन चलाने पर 5000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। मोबाइल से बात करते वाहन चलाते पकड़े जाने पर जुमाने की रकम 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। अभी तक तय सीमा से अधिक गति में गाड़ी चलाने 400 रुपये जुर्माना लगता था, लेकिन अब हल्के वजन की गाडिय़ों पर 1000 और मध्यम दर्जे की पैसेंजर गाडिय़ों पर 2000 रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना बढ़ाकर 5000 रुपये का जुर्माना हो गया है। तेज गति में गाड़ी चलाना या रेस करने पर पहले 500 रुपए का जुर्माना लगता था, अब 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अब नाबालिग को ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माने जाएंगे और जुर्माने के तौर पर 25000 रुपये वसूला जाएगा और 3 साल की जेल भी हो सकती है। वहीं अब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। ड्राइविंग के दौरान बिना सीट बेल्ट के पकड़े जाने पर 1000 रुपये का चालान होगा। पहले महज 100 रुपए का चालान होता था। दोपहिया वाहनों की ओवरलोडिंग पर पहले 100 रुपए जुर्माना लगता था, अब उसे बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है, साथ ही तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर रहेगा। यात्री वाहन में ओवरलोडिंग करने पर प्रति अतिरिक्त यात्री 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी क्रम में जानबूझकर कोई एंबुलेंस को रास्ता न देने पर पहली बार 10000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ट्रैफिक नियम तोडऩे पर पहले 100 रुपये का जुर्माना लगता था, अब 500 रुपये जुर्माना लगेगा। वहीं ट्रैफिक विभाग के संबंधित अधिकारियों के आदेश को नहीं मानने पर 500 रुपये का जुर्माना राशि को बढाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर पहले 1000 रुपये का जुर्माना लगता था, अब इसे बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।
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