Published: Dec 27, 2018 01:02:21 pm
Saurabh Sharma
31 दिसंबर से पहले पहले आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप एेसा नहीं करते हैं आैर एक जनवरी आैर उसके बाद फाइल करते हैं तो आप भारी जुर्माना भी लग सकता है।
नए साल से पहले कर लें अपना रिर्टन फाइल, वर्ना लगेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना
नर्इ दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है आैर अाप उसे भूल भी गए हैं तो हम आपको याद दिला देते हैं। 31 दिसंबर से पहले पहले आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप एेसा नहीं करते हैं आैर एक जनवरी आैर उसके बाद फाइल करते हैं तो आप भारी जुर्माना भी लग सकता है। आइए आपको भी बताते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर से पहले फाइल ना करने पर कितना जुर्माना लग सकता है।
आज को मिलाकर बचे हैं पांच दिन
नया साल आने वाला है। सिर्फ पांच दिन बाकी है पुराना साल खत्म होने में। वहीं आपके पास पांच दिन ही बचे हैं अपना रिटर्न फाइल करने में। वास्तव में अगर आप 31 दिसंबर से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको सिर्फ 5000 रुपए का फाइन देकर रिटर्न फााइल कर सकते हैं। कोर्इ परेशानी भी नहीं होगी। आसानी से आपका रिटर्न भी फाइल हो जाएगा।
एक जनवरी से लगेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना
अगर आप एक जनवरी के बाद अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको आैर भी भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। नियमों के अनुसार एक जनवरी के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। जानकारों की मानें तो 10 हजार रुपए का जुर्माना देने बजाय 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल कर दें।
क्या देर से रिटर्न फाइल करने पर नुकसान को जोड़ सकते हैं?
भारत के इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक अगर किसी भी तरह के मुख्य आय के साधन में (हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर) नुकसान हुआ है और इनकम टैक्स समय पर फाइल किया जा रहा है तो इसे जोड़ा जा सकता है। हालांकि हाउस प्रॉपर्टी पर होने वाली आय को देर से रिटर्न फाइल करने पर कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है।